व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को गैस सिलेण्डर बिल रखना अनिवार्य
सीहोर, 11 दिसम्बर,2014, म.प्र. शासन, खाद्य विभाग के निर्देशानुसार जिले के समस्त होटलों / रेस्टोरेन्ट व अन्य व्यवसायिक संस्थानों को घरेलु गैस का सिलेण्डर उपयोग नहीं करने की हिदायत दी गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी सीहोर ने बताया कि संस्थानों द्वारा अपने परिसर में ‘‘सिर्फ व्यवसायिक गैस सिलेण्डर उपयोग किया जाता है।’’ की सूचना प्रदर्शित करें प्रतिष्ठान में एवं प्राप्त व्यवसायिक सिलेण्डर प्राप्ति का बिल भी रखना आवश्यक होगा तथा जाॅच के समय प्रस्तुत करने पर परेशानी से बचेंगे। सभी प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जाॅचे लगातार की जावेगी यदि किसी होटल/रेस्टोरंेट/रवोमंच की दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग होते हुए पाया जाता है तो संबंधित मालिक के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। समस्त नागरिकों से शासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। अभी हाल में बुधनी ब्लाॅक में एक मेस/केन्टीन संचालक द्वारा व्यावसायिक सिलेण्डर के क्रय करने के बिल नहीं थे जिन्हें जप्त किया गया एवं 18600 रूपये की जप्ती बनायी गयी।
घरेलु गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता समग्र पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कराएं
सीहोर, 11 दिसम्बर,2014, म0प्र0 शासन, खाद्य विभाग के निर्देशानुसार जिले के घरेलु गैस कनेक्शनधरी उपभोक्ताओं की जानकारी समग्र पोर्टल पर दर्ज करवाई जाना है। जिले के समस्त गैस उपभोक्ता अपनी गैस एजेन्सी के द्वारा प्रदाय किए जा रहे प्रपत्रों में परिवार की समग्र आई.डी. जिस सदस्य के नाम से गैस है उसकी सदस्य आई.डी. एवं बैंक खाते की जानकारी स्पष्ट भरकर गैस एजेन्सी / राशन की दुकानदार को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करे। कलेक्टर डाॅ. सुदाम खाडे द्वारा इस संबंध में जिले के समस्त गैस वितरकों की बैठक आयोजित कर समस्त निर्देश दे दिये गए है एवं जिन उपभोक्ताओं द्वारा गैस संबंधी जानकारी नहीं दी जावेगी, उनका गैस प्रदाय भी रोका जा सकता है। इस संबंध एजेन्सियों पर फ्लेक्स द्वारा सूचना भी लगायी जावें। बैठक में बैंक अधिकारियों को भी आधार नम्बर, समग्र आई.डी. नम्बर बैंक एकाउण्ट नं. व मोबाईल नं. पंजीकृत करने के भी निर्देश दिये गये। जिला प्रशासन द्वारा सभी उपभोक्ताओं से शासन की प्राथमिकता वाले उक्त कार्य को एक सप्ताह में पूर्ण करने की नागरिकों से अपील की गई है।
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