पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मुम्बई पर आतंकवादी हमले के मुख्य षडयंत्रकारी जकीउर रहमान लखवी के मामले की जल्दी सुनवाई की अपील की है। सरकार ने लखवी की नजरबंदी के आदेश कोा स्थगित करने के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है।
हाईकोर्ट ने सार्वजनिक व्यवस्था निवर्हन आदेश के अंतर्गत जारी लखवी की नजरबंदी अधिसूचना को सोमवार को स्थगित किया था। लखवी ने नजरबंदी के विरूद्ध याचिका दाखिल की थी। इस अधिसूचना के अंतर्गत उसे 19 दिसम्बर को नजरबंद किया गया था। इससे एक दिन पहले उसे जमानत मिली थी।
लखवी इस समय आदियाला जेल में बंद है। उसे एक अपहरण मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लखवी को मुंबई पर आतंकवादी हमले के मामले में 2009 के फरवरी में गिरफतार किया गया था।

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