तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता पर आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने यह मामला न्यायमूर्ति सी आर कुमारस्वामी की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंपा था। न्यायमूर्ति कुमारस्वामी के अवकाश पर रहने के कारण न्यायमूर्ति बिल्लप्पा ने मामले की सुनवाई सोमवार को करने का निर्देश दिया था। विशेष अदालत ने इस मामले में जयललिता को चार साल की जेल की सजा सुनाई थी। उन्होंने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष पीठ गठित करने और इस मामले की दिन प्रतिदिन सुनवाई करने का आदेश दिया था। जयललिता एवं अन्य ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें दोषी ठहराये जाने के फैसले के विरूद्ध अपील की है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर डाली गई अधिसूचना में कहा, कनार्टक के हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने माननीय न्यायाधीश सी आर कुमारस्वामी की विशेष पीठ गठित की है जो दिन प्रति दिन सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 18 दिसंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जयललिता की याचिका पर तीन माह के भीतर फैसला करने के लिए विशेष पीठ गठित करने का निर्देश दिया था।
प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई दिन प्रति दिन के आधार पर की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने जयललिता को 17 अक्टूबर को सशर्त जमानत दी थी। उन्हें सुनवाई अदालत ने 27 सितंबर को जेल में भेजा था। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि जयललिता की अपील पर 18 दिसंबर से तीन माह के भीतर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। विशेष अदालत ने जयललिता एवं तीन अन्य को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया था। अदालत ने अन्नाद्रमुक प्रमुख पर 100 करोड़ रुपए जबकि तीन अन्य दोषियों में से प्रत्येक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
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