दो आदतन अपराधियों को जिले से निष्कासित
सीधी 03 जनवरी 2015 जिला मजिस्ट्रेट विशेष गढ़पाले ने सिहावल के नवीन सिंह उर्फ बाबा सिंह पिता शान्तन सिंह परिहार और वेदमणि पाण्डेय उर्फ राजू पाण्डेय पिता कृष्ण प्रसाद पाण्डेय निवासी अमलख थाना कमर्जी को आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहने पर एवं सीधी जिले के विगत कई वर्षों से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने पर सम्पूर्ण सीधी जिले के चतुर्दिक सीमाओं में सिंगरौली, रीवा, सतना एवं शहडोल जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि तक के लिये निष्कासित करने का आदेश पारित किया है। जिला मजिस्ट्रेट श्री गढ़पाले ने बताया कि सिहावल थाना अमिलिया के अंतर्गत नवीन सिंह उर्फ बाबा सिंह आदतन अपराधी है और वर्ष 2006 से 2013 तक कुल सात अपराधिक प्रकरण विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं। अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होकर जनमानस को भयभीत एवं आतंकित कर रहा है। वह लगातार आम जनता को डरा धमका कर मारपीट करना, गुण्डागर्दी करना, चोरी करना, घर में घुसकर मारपीट करना एवं अपराधों को घटित कर रहा है। इसी तरह जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के वेदमणि पाण्डेय पिता कृष्ण प्रसाद पाण्डेय निवासी अमलख थाना कमर्जी के अंतर्गत 2005 से अब तक 11 अपराधिक विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज हैं। अपराधिक गतिविधियों से लोक व्यवस्था एवं राज्य सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न होने पर कार्यवाही की गयी है। क्षेत्र की जनता की सुरक्षा, अमन चैन एवं शाॅति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सीधी जिला एवं चतुर्दिक सीमा से लगे जिला सिंगरौली, रीवा, सतना एवं शहडोल जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष तक की अवधि के लिये निष्कासित करने का आदेश दिया है। जिला मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा आदेश दिया गया है कि उक्त अपराधियों को 48 घण्टे के अंदर जिले के चतुर्दिक सीमाओं बाहर जायें और बिना सक्षम आदेश प्राप्त किये उक्त अवधि में उपरोक्त जिलों की सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं करें।
मृतक के वारिश को आर्थिक सहायता स्वीकृत
सीधी 03 जनवरी 2015 कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने उपखण्ड अधिकारी चुरहट के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम बुढगौना के कुमारी दिव्य साहू पिता रघुनाथ साहू की वाहन से एक्सीडेन्ट होने के कारण मृत्यु हो जाने के कारण मृतक के निकटतम वारिस पिता रघुनाथ साहू को 15 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गयी है।
चार कर्मचारी निलंबित
सीधी 03 जनवरी 2015 कलेक्टर विशेष गढ़पालेे द्वारा राजेश प्रसाद पटेल मण्डल संयोजक, रमेश प्रसाद वर्मा, आर.बी.मिश्रा, और ई.एस.डी.दुवे लेखापाल आदिवासी विकास सीधी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से शासन के नियम विरूद्ध अनियमित नियुक्तियां, नियमों के विरूद्ध नियमितीकरण कराने में संलिप्तता के कारण निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय स्थानीय निर्वाचन कक्ष सीधी निर्धारित किया गया है। इन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
फरार आरोपियों पर ईनाम घोषित
सीधी 03 जनवरी 2015 पुलिस अधीक्षक सीधी श्रीमती रूचिका जैन जिंदल ने फरार आरोपियों कल्लू सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह चैहान निवासी शुकवारी थाना सीधी, अमर सिंह पिता राजपाल सिंह गोड़ निवासी गुजरेड थाना रामपुर नैकिन और रूद्र कुमार बंजारे पिता धनेश बंजारे निवासी गोरियारडीह थाना अभनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ को गिरफ्तार करने या गिरफ्तारी की सूचना देने पर 3-3 हजार रूपये तथा सकूर मोहम्म पिता जान मोहम्मद उम्र 15 वर्ष निवासी सजवानी थाना अमिलिया, को 5 हजार रूपये के इनाम देने की घोषणा की है।

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