त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 : द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण की मतगणना
- अब जनपद मुख्यालय पर होगी , निर्वाचन आयोग ने किया अनुमोदन
टीकमगढ़, 29 जनवरी 2015। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केदार शर्मा ने बताया है कि जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 के तहत द्वितीय तथा तृतीय चरण के मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष कराये जाने के मद्देनजर जनपद/जिला पंचायत सदस्य की मतगणना के साथ-साथ निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम अनुसार पंच/सरपंच पद के मतों की मतगणना भी विकासखंड मुख्यालय स्थल पर करायी जायेगी। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण तथा तृतीय चरण की मतगणना हेतु कृषि उपज मंडी प्रांगण जतारा, पलेरा, खरगापुर एवं टीकमगढ़ में कराये जाने के प्रस्ताव का आयोग द्वारा अनुमोदन किया गया है। श्री शर्मा ने बताया कि संबंधित वार्ड क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को लिखित में इसकी सूचना दी जा रही है। साथ ही संबंधित विकासखंड एवं रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय तथा वार्ड के सूचना फलक पर एवं संबंधित पंचायत के सूचना फलक पर इस आशय की सूचना चस्पा की जा रही है। श्री शर्मा ने बताया कि प्रथम चरण के लिये पंच/सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना में विकासखंड पृथ्वीपुर में मतपेटी ले जाना तथा मतपेटी में स्याही डालने जैसी घटनाएं घटित हुई है एवं रिटर्निंग आफिसर एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के वाहनों को ग्रामीणों द्वारा क्षति पहुंचाई गई, जिससे पुनमर्तदान की कार्यवाही कराई गई थी।
मतदान केंद्र में संशोधन
टीकमगढ़, 29 जनवरी 2015। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केदार शर्मा ने बताया है कि त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2015 में टीकमगढ़ जिले के जतारा विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत शिवराजपुरा के मतदान केंद्र क्रमांक 85 में भवन परिवर्तन करने हेतु म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदन किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में मतदान केंद्र नवीन मा.शा.भवन शिवराजपुरा को संशोधित कर ग्राम पंचायत भवन शिवराजपुरा को मतदान केंद्र बनाया गया है।
जिला एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सम्मिलन 4 मार्च क¨
टीकमगढ़, 29 जनवरी 2015। राज्य निर्वाचन आय¨ग द्वारा जिला एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष अ©र उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सम्मिलन की तिथि 4 मार्च 2015 निर्धारित की गयी है। आय¨ग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारिय¨ं क¨ इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य¨ं के निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के भीतर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए सम्मिलन करने का प्रावधान है। जनपद पंचायत सदस्य¨ं के निर्वाचन परिणाम की घ¨षणा 27 एवं जिला पंचायत सदस्य¨ं के निर्वाचन परिणाम की घ¨षणा 28 फरवरी 2015 क¨ ह¨गी।
कलेक्ट्रेट प्रांगण में शहीद¨ं की स्मृति में आज रखा जायेगा 2 मिनट का म©न
टीकमगढ़, 29 जनवरी 2015। कलेक्टर श्री केदार शर्मा ने निर्देशित किया है कि स्वतंत्रता संग्राम के शहीद¨ं की स्मृति में शुक्रवार 30 जनवरी क¨ म©न रखा जाये। उन्होंने बताया है कि इस दिन सुबह 11 बजे 2 मिनट का म©न रखकर कार्य अ©र गतिविधियाँ र¨क दिये जाने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये हैं। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट प्रांगण में प्रातः 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जायेगा जिसमें प्रांगण में स्थित सभी कार्यालयों में कार्यरत शासकीय सेवक उपस्थित रहेंगे। श्री शर्मा ने कहा है कि यह श्रद्धांजलि केवल सरकारी दफ्तर¨ं तक सीमित न रहकर सार्वजनिक परिपाटी ह¨ना चाहिये। इस दिन व्यापक रूप से आम जनता की भागीदारी ह¨ना चाहिये। इसके लिये प्रदेशभर में सुबह 11 बजे कार्य अ©र अन्य गतिविधियाँ र¨ककर 2 मिनट का म©न रखा जाये। सायरन बजाकर अथवा सेना की त¨प दागकर म©न शुरू ह¨ने तथा समाप्त ह¨ने की सूचना दी जाये। सायरन के माध्यम से म©न शुरू ह¨ने की सूचना 10.59 बजे से 11 बजे तक अ©र म©न समाप्त ह¨ने की सूचना 11 बजकर 2 मिनट से 11 बजकर 3 मिनट तक दी जाना चाहिये। सायरन सुनकर सभी व्यक्ति खड़े ह¨कर म©न धारण करें। संभव ह¨ त¨ अकेले खड़े ह¨ने की बजाय एक ही स्थान पर इकट्ठे ह¨कर म©न रखा जाये। श्री शर्मा द्वारा प्रत्येक गांव अ©र शहर में सायरन बजाने की व्यवस्था करने क¨ भी कहा गया है। निजी संस्थाअ¨ं, अ©द्य¨गिक प्रतिष्ठान¨ं, अशासकीय संस्थाअ¨ं, स्कूल¨ं अ©र महाविद्यालय¨ं क¨ भी इस संबंध में निर्देश दिये गये हैं। श्री शर्मा द्वारा शहीद दिवस क¨ गंभीरता अ©र जनता की भागीदारी से मनाये जाने के आवश्यक उपाय करने क¨ कहा गया है। जिला प्रशासन क¨ जिले की सभी शैक्षणिक संस्थाअ¨ं अ©र निजी एवं सार्वजनिक उपक्रम¨ं क¨ शहीद दिवस सम्पूर्ण गरिमा के साथ मनाये जाने के निर्देश देने के लिये कहा गया है। जिले में विभिन्न वाणिज्य अ©र उद्य¨ग संघ¨ं से भी अपनी भागीदारी करने क¨ कहा गया है।
मतदाता की पहचान के लिए 18 दस्तावेज निर्धारित
टीकमगढ़, 29 जनवरी 2015। राज्य निर्वाचन आय¨ग द्वारा मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 18 दस्तावेज निर्धारित किये गये हैं। इसमें से क¨ई भी एक दस्तावेज मतदाता दिखा सकता है। तद्नुसार भारत निर्वाचन आय¨ग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड/नीला राशन कार्ड/पीला राशन कार्ड, बेंक/किसान/डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, फ¨ट¨ युक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, पासप¨र्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान-पत्र (पी.ए.एन. कार्ड), राज्य/केन्द्र सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्थानीय निकाय या अन्य निजी अ©द्य¨गिक संस्थान¨ं द्वारा उनके कर्मचारिय¨ं क¨ जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र, छात्र पहचान-पत्र, सक्षम प्राधिकारिय¨ं द्वारा जारी अ.जा./अजजा/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अधिवासी प्रमाण-पत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र, रेलवे पहचान-पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र, फ¨ट¨युक्त आधार कार्ड अ©र राज्य निर्वाचन आय¨ग द्वारा जारी फ¨ट¨युक्त मतदाता पर्ची। इनमें से क¨ई भी दस्तावेज ज¨ परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध ह¨ता है, परिवार के दूसरे सदस्य¨ं की पहचान के लिए भी उपय¨ग किया जा सकेगा। इसी प्रकार से परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से क¨ई दस्तावेज अन्य सदस्य¨ं की पहचान के लिए भी प्रय¨ग किया जा सकता है। पूर्व में प्रावधान था कि यदि क¨ई मतदाता क¨ई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, त¨ पीठासीन अधिकारी स्थानीय शासकीय विद्यालय के शिक्षक या किसी शासकीय कर्मचारी अथवा किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान सत्यापित कराने के बाद, उसे मत देने के लिए अधिकृत कर सकेगा। अब इस प्रावधान क¨ निरस्त कर दिया गया है।

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