सुब्रत रॉय की सुविधा मामले में सहारा ग्रुप की मांग को हाई कोर्ट ने ठुकराई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 17 फ़रवरी 2015

सुब्रत रॉय की सुविधा मामले में सहारा ग्रुप की मांग को हाई कोर्ट ने ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को एक और झटका दिया है। कोर्ट ने सहारा ग्रुप को कहा है कि वो जेल में बंद सुब्रत रॉय सहारा के लिए सुविधाएं बढ़ाने की अर्जी नियम के मुताबिक दे। दरअसल सहारा ग्रुप ने मांग की थी कि जमानत के लिए 10000 करोड़ रुपये की रकम जुटाने के लिए सुब्रत रॉय को जेल में जो सहूलियतें मिल रही हैं, वो 6 हफ्ते के लिए बढ़ा दी जाएं।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से पूछा है कि जब वो 10000 करोड़ रुपये नहीं जुटा पा रहा है तो सुब्रत रॉय को जमानत मिलने के बाद 30000 करोड़ रुपये कैसे जुटाएगा। वहीं सहारा ग्रुप के पैसे जुटाने की कोशिश को पिछले हफ्ते झटका लगा था, जब मिराच कैपिटल ग्रुप के साथ उसकी बातचीत बीच में ही टूट गई थी। मिराच ग्रुप के साथ सहारा की प्रॉपर्टीज को गिरवी रखकर लोन लेने की बात चल रही थी। गौरतलब है कि सुब्रत रॉय 4 मार्च 2014 से तिहाड़ जेल में बंद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए 10000 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है।

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