नीतीश कुमार का विधायक दल का नेता चुना जाना गैरकानूनी: हाईकोर्ट - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 11 फ़रवरी 2015

नीतीश कुमार का विधायक दल का नेता चुना जाना गैरकानूनी: हाईकोर्ट


जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने नीतीश के जेडीयू विधायक दल के नेता चुने जाने को गैरकानूनी ठहराया है. बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के समर्थक विधायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

सीएम मांझी के बागी तेवर को देखते हुए पिछले शनिवार यानी 7 फरवरी को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई थी. इस बैठक में ही नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया. जब शरद यादव ने यह बैठक बुलाई थी तभी जीतनराम मांझी ने भी यही दलील दी थी कि बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के पास है, पार्टी का अध्यक्ष ऐसा नहीं कर सकता है. यह बैठक अवैध है. बुधवार को कोर्ट ने भी इस बैठक को अवैध करार दिया.

इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समर्थक विधायकों को साथ लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं. बुधवार शाम 7 बजे वह राष्ट्रपति के सामने 130 विधायकों की परेड करवाएंगे. इस दौरान नीतीश के अलावा सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी उनके साथ होंगे. नीतीश समर्थक 70 विधायक मंगलवार शाम को हवाई जहाज से दिल्ली पहुंच चुके हैं. अन्य समर्थक विधायकों के दूसरे विमान से दिल्ली पहुंचने की खबर है.

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