दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी का पंजीकरण रद्द करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया. याचिका में कहा गया था कि पार्टी ने पंजीकरण के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था.
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति आर एस एंडलॉ की पीठ ने कहा, ‘‘याचिका खारिज की जाती है.’’ अदालत का यह फैसला हंसराज जैन की याचिका पर आया है, जिन्होंने पार्टी का पंजीकरण रद्द करने की मांग यह आरोप लगाते हुए की थी कि ‘‘‘आप’ का पंजीकरण जल्दबाजी में (निर्वाचन आयोग द्वारा) बिना पर्याप्त जांच के, झूठे और जाली दस्तावेजों के आधार पर हुआ .’’
जैन ने दावा किया था कि ‘आप’ के कुछ सदस्यों ने अपने शपथपत्रों में जो आवासीय पते दिए थे, उनका मिलान जब उनके मतदाता पहचान पत्र या आयकर रिटर्न से किया गया तो उनमें अंतर था.
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