प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में मनी लाउंड्रिंग मामले की जांच के तहत पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके बिजनेसमैन भाई कलानिधि मारन और परिवार के अन्य सदस्यों से संबंधित 742.58 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। ईडी के सूत्रों ने बताया कि एजेंसी, जिसने पिछले कुछ माह में मारन बंधुओं से कई बार पूछताछ की है, ने प्रोवीजन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया है। अटैच की गई संपत्ति में सन टीवी के एमडी कलानिधि मारन की फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड का बड़ा हिस्सा है। कलानिधि मारन की पत्नी कावेरी की संपत्ति में ईडी ने कुर्क की है। ईडी ने दयानिधि की एफडी समेत 7.47 करोड़ रुपए की संपत्ति, कलानिधि की 100 करोड़ रुपए की एफडी और 2.78 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड, उनकी पत्नी की 1.30 करोड़ की एफडी और 1.78 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड को अटैच किया है।
आधिकारिक ऑर्डर में कहा गया है कि 742.58 करोड़ रुपए की अवैध राशि मॉरीशस की कंपनी द्वारा दयानिधि की दो कंपनियों सन डायरेक्टर टीवी प्राइवेट लिमिटेड और साउथ एशिया एफएम लिमिटेड को भेजी गई है। इन दोनों कंपनियों का मालिकाना हक और नियंत्रण कलानिधि के पास है। इस धन का उपयोग कंपनियों ने अपने कारोबार और निवेश में किया है। सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड में कलानिधि और उनकी पत्नी कावेरी की 80 फीसदी हिस्सेदारी है। इस मामले में मन लाउंड्रिंग जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रही है। ईडी ने इस सौदे को लेकर 2012 में आपराधिक मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने आरोप लगाए हैं कि दयानिधि मारन ने 2006 में दूरसंचार मंत्री रहते हुए चेन्नई के टेलीकॉम प्रमोटर सी सिवाशंकरन पर एयरसेल और दो सब्सिडियरी में अपनी हिस्सेदारी मलेशिया की कंपनी मैक्सिस ग्रुप को बेचने के लिए जबरन मजबूर किया था।

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