सेबी ने 92 कंपनियों पर अवैध तरीके से धन जुटाने के लिए कार्रवाई की - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 19 अप्रैल 2015

सेबी ने 92 कंपनियों पर अवैध तरीके से धन जुटाने के लिए कार्रवाई की

अवैध तरीके से सामूहिक निवेश योजनाओं के तहत धन जुटाने संबंधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के काम में बाजार नियामक सेबी तेजी ला रहा है। सेबी ने 2015 में अभी तक 92 कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सेबी द्वारा इस तरह के कदम पहले भी उठाए जा चुके है. इन कंपनियों ने बाजार से आम जनता के 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जुटाई है। हालांकि, समझा जाता है कि इन कंपनियों द्वारा अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं एवं अनधिकृत सार्वजनिक निर्गमों से कहीं अधिक राशि जुटाई है. सेबी आम तौर पर खुद कंपनियों द्वारा किए गए खुलासों पर निर्भर होता है और इनमें से कई कंपनियों ने इस तरह के खुलासे नहीं किए हैं। बाजार सूत्रों के मुताबिक अभी भी ऐसे बहुत सारी कंपनियां है जो सेबी के नियामक को नजरअंदाज करते हुए बाजार से अवैध तरीके से पूंजी का निर्माण कर रही है.

साल 2015 में अभी तक चार महीनों में ही सेबी द्वारा पारित किए गए आदेशों के विश्लेषण से पता चलता है कि पूंजी बाजार नियामक ने इस तरह की 92 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है जिसमें से कम से कम 40 कंपनियां पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। इन 40 कंपनियों द्वारा अनुमानित 500 करोड़ रुपए धन जुटाए गए हैं, जबकि कुल 92 कंपनियों द्वारा करीब 2,011.60 करोड़ रुपए राशि जुटाई गई है। इस साल पारित 92 आदेशों में से कम से कम 71 आदेश उन कंपनियों के खिलाफ हैं जिन्होंने अनिवार्य नियामकीय कानूनों का अनुपालन किए बगैर डिबेंचर या तरजीही शेयरों जैसी प्रतिभूतियां जारी कर लोगों से धन जुटाए हैं। कुल मिलाकर इन कंपनियों द्वारा निवेशकों से अनुमानित 837 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं।


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