समितियों के गठन कार्यवाही स्थगित
जिला पंचायत की स्थाई समितियों के गठन हेतु नियुक्त अपर कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने बताया है कि जिला पंचायत की स्थायी समितियों के गठन हेतु नौ अपै्रल गुरूवार को सम्मिलन में कृषि एवं शिक्षा समिति के गठन कार्यवाही के विरूद्व न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग में अपील दायर होने के कारण शेष स्थायी समितियों के गठन हेतु पूर्व जारी तिथि 16 अपै्रल के सम्मिलन को आगामी सूचना पर्यन्त तक पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थगित किया गया है।
जिला स्तरीय सलाहकार समिति का गठन
कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत नवीन जिला स्तरीय सलाहकार समिति के गठन आदेश जारी कर दिए है। यह समिति दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। राज्य स्तरीय निर्देशो के परिपालन में जिले में गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) की प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होंगे। समिति की नोड्ल अधिकारी डाॅ हंसा शाह होगी। समिति में पांच सदस्य भी नामांकित किए गए है जिसमें सिविल सर्जन सह अधीक्षक डाॅ मंजू जैन, शिशु रोग विशेषज्ञ डाॅ एमके जैन, रेडियोलाॅजिस्ट डाॅ संजय जैन, जिला अभियोजन अधिकारी श्री सत्यप्रकाश वर्मा और जिला जनसम्पर्क अधिकारी श्री बीडी अहरवाल को शामिल किया गया है।
ओला पीडि़त कृषको के लिए 16 करोड़ से अधिक की राशि जारी
कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने जिले की जिन तहसीलो में विगत दिनों हुई ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की फसले क्षतिग्रस्त हुई थी। उन्हें सर्वे के उपरांत आरबीसी के प्रावधानो के अंतर्गत कुल 16 करोड़ 19 लाख तीस हजार 62 रूपए की तात्कालिक सहायता के आदेश जारी कर दिए है। कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार प्राकृतिक आपदा में तात्कालिक सहायता की राशि तहसीलदारों को पुर्नवंटित की गई है कि जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि तहसीलवार तहसीलदारों को आवंटित राशि तदानुसार विदिशा को 71 लाख 70 हजार 745, गुलाबगंज को तीन लाख 47 हजार चार सौ, लटेरी को पांच करोड़ 54 लाख 26 हजार 230 रूपए, नटेरन को दो करोड़ 55 लाख 95 हजार 275 रूपए, ग्यारसपुर को एक करोड़ 12 लाख 60 हजार 697 रूपए, शमशाबाद को तीन करोड़ 21 लाख 29 हजार 715 रूपए और सिरोंज तहसीलदार को तीन करोड़ रूपए की राशि पुर्नवंटित की गई है। संबंधित तहसीलदारों को निर्देश जारी किए गए है कि जिला कोषालय, उप कोषालयों में बिल प्रस्तुत कर ई-पेमेन्ट द्वारा पीडि़त कृषकों के खातो में राशि शीघ्र जमा कराई जाए और कि गई कार्यवाही तथा व्यय का ब्यौरा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर जिला कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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