डीजल पेट्रोल के भावों मे बढोत्तरी का कांग्रेस ने किया विरोध
झाबुआ---प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कथनी एवं करनी अब लोगों के सामने आने लगी है । अच्छे दिन आने का प्रलोभन देकर सत्ता में आने वाली भाजपा ने सरकार बनते ही आम जनता के लिये एक के बाद एक परेषानिया खडी करने का काम किया है । महंगाई को नियंत्रण करने में यह सरकार पूरी तरह नाकाम रही है । एक तरफ गरीबों की थाली का भोजन उनसे दूर होता जारहा है वही दूसरी और उद्योग पतियों एवं धनाड्यो को करोडों का लाभ देने की सरकारी नीतियां लागू की जारही है । मोदी सरकार के एक साल में कई बार मूल्य वृद्धि की गई तथा षिवराजसिंह मुख्यमंत्री द्वारा वेट टेक्स के नाम पर आम उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने का काम किया गया है । आज मूल्य वृद्धि दिन ब दिन सूरसरा के मुंह की तरह बढ रही है । गरीब वर्ग एवं किसान सरकार की इन नीतियों के चलते उनका जीना दुभर हो गया है । एक पखवाडे में ही दूसरी बार डीजल एवं पेट्रोल में 2-2 बार बढोत्तरी करके देष में महंगाई को सांतवे आसमान पर पहूंचा दिया है । अभी तक झाबुआ में पेट्रोल पंपों पर डीजल 56.99 पैसे तथा पेट्रोल 69.98 पैसे लीटर की दर पर मिलता था वह बढ कर क्रमषः 60.05 रू. एवं 73.40 पैसे हो गया है । प्रदेष के मुख्यमंत्री भी गरीबों एवं आम जनों को वेट टेक्स कम करने की बजाय बढाने में लगे हुए है तथा अपना खजाना भरने में भीडे हुए है । उक्त आरोप जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता, जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया, युवानेता डा. विक्रांत भूरिया, जिला महामंत्री जितेन्द्रप्रसाद अग्निहौत्री, हेमचंद डामोर,षंकरसिंह भूरिया,राजेष भटृ एवं प्रवक्ता हर्षभटृ एवं आचार्य नामदेव ने संयुक्त रूप से लगाते हुए केन्द्र सरकार की गरीब एवं किसान विरोधी नीति का विरोध करते हुए कहा कि लोगों को हमेषा भ्रमित करने वाली मोदी सरकार के राज में जनता के अच्छे दिन कब आवेगें ? कांग्रेस नेताओं ने कहा कि डील-पेट्रोल के भाव बढने से परिवहन मंहगा होने के कारण साग सब्जियों के भाव आसमान पर पहूंच गये है तथा लोगों को जीना दुर्भर हो गया है । जिला कांग्रेस ने केन्द्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आज हर वर्ग परेषान है । तथा पूरा देष अब उपरवाले के ही भरोसे चल रहा है । कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि महंगाई पर तत्काल अंकुष नही लगाया गया तो जिला कांग्रेस जंगी आन्दोलन कर जनता की अदालत में जाकर विरोध दर्ज कराने में पीछे नही रहंगी।
22 हजार की अवैध शराब जप्त आरोपी गिरफ्तार
झाबुआ---थाना रानापुर के द्वारा आरोपी शम्भु पिता दलसिंह मचार उम्र 35 वर्ष निवासी काकरदरा के कब्जे से 48 बीयर ब्लैक फोर्ट कंपनी की शराब कीमती 4800/-रू0 व 3 पेटी आईबी कंपनी की शराब कीमती 17280/-रू0, कुल कीमत 22080 रू0 की जप्त की गयी। थाना रानापुर में अपराध क्रमांक 231/2015, धारा 34-ए आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मर्ग का प्रकरण कायम
फरियादी प्रदीप पिता मेसू भूरिया, उम्र 24 वर्ष तैनात झाबुआ चिकित्सालय ने बताया कि मृतक पासुबाई पति राहुल गामड, उम्र 24 वर्ष निवासी खेडी थाना कल्याणपुरा की एक्सीडेंट में आयी चोंटों के कारण ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। प्र्रकरण में थाना थांदला में मर्ग क्रमांक 28/15, धारा 174 जाफौ का कायम कर विवेचना में लिया गया।
दुकान के समाने खडे ट्रक की हुई चोरी
झाबुआ--- फरियादी मनीष पिता गिरधारी उम्र 38 वर्ष निवासी पेटलावद ने बताया कि उसने अपने ट्रक क्र0 एमपी-11-9911 को दुकान के सामने खडा किया था। अज्ञात बदमाश चुराकर ले गये। प्र्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्रमांक 185/15, धारा 379 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अप्राकृतिक कृत्य का अपराध पंजीबद्ध
झाबुआ---फरियादिया ने बताया कि आरोपी अर्जुन पिता माधु डामोर, विशाल पिता खुमसिंह निवासीगण चैखवाडा अन्य 02 ने उसके पोता को घर के अंदर ले जाकर जबरन पकडकर खोटा काम किया। भील पंचायत में समझौता नही होने पर कायमी की गयी। प्र्रकरण में थाना काकनवानी में अपराध क्रमांक 96/15, धारा 377-घ, 213,34 भादवि एवं 3/4 लै.अप.बा.संर.अधि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पशुवध का अपराध पंजीबद्ध
झाबुआ---फरियादी जामिया पिता धारिया सिंगाड़ उम्र 35 वर्ष निवासी देवल ने बताया कि आरोपी राजु पिता मगन हरिजन निवासी अंधारवड एवं अन्य 02 ने एक गाय को कु्ररता पूर्वक मारकर हत्या कर लोहे के हथियार से काट रहे थे। गांव वाले किशान सिंगाड को पकड लिया व अन्य भाग गये। प्र्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्रमांक 230/15, धारा 429 भादवि एवं 4/9 गौ वंश प्रति0 अधि0 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वाहन दुर्घटना में गंभीर चोट लगने से मोत
झाबुआ--- फरियादी रामा पिता भावजी मैडा उम्र 45 वर्ष निवासी आमलीफलिया ने बताया कि वाहन क्रमांक एमपी 45 डी 0477 का चालक अपने वाहन को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया व मुकेश की मो0सा0 को टक्कर मार दी, जिससे गंभीर चोंट आने से मुकेश की मृत्यु हो गयी। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रमांक 343/15, धारा 304-ए, 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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