सर्वोच्च न्यायालय मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका की सुनवाई करेगा, जिसमें सात स्थानीय निकायों में चुनाव के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई है। इन सात निकायों को छोड़कर 91 अन्य निकायों में अप्रैल महीने में चुनाव कराए गए थे। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी एवं न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा मामले की जल्दी सुनवाई की गुजारिश के बाद सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
राज्य के सात स्थानीय निकायों में चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की चुनाव तिथियों में बदलाव की मांग को लेकर सिब्बल ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार चुनाव के लिए अतिरिक्त समय चाहती है। उच्च न्यायालय ने 15 मई को जारी किए गए आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग से 16 जून को सात स्थानीय निकायों में चुनाव कराने के लिए कहा था।
पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त समय और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई तिथियों में बदलाव के लिए दायर की गई याचिका खारिज किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। जिन सात निकायों में चुनाव होने हैं, उनमें आसनसोल नगर निगम, कुल्टी नगरपालिका, रानीगंज नगरपालिका, जमुरिया नगरपालिका, बिधाननगर नगरपालिका, रजारहाट-गोपालपुर नगरपालिका और बैली नगरपालिका शामिल हैं। उच्च न्यायालय ने अप्रैल महीने में राज्य निर्वाचन आयोग को दो महीने के अंदर इन निकायों में चुनाव कराने के निर्देश जारी किए थे।

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