बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (25 जून) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 25 जून 2015

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (25 जून)

जिला चिकित्सालय में मरीजों को देना होगा शुल्क, ओ.पी.डी. का 5 रु. एवं भर्ती होने पर 30 रु. का शुल्क
राज्य शासन द्वारा जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए आने वाले मरीजों से शुल्क लेने का निर्णय लिया गया है। सिविल सर्जन डॉ. आर.के. पंडया ने बताया कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल के निर्देशानुसार अब जिला चिकित्सालय में मरीजों से ओ.पी.डी. का 5 रु. एवं भर्ती मरीज के लिए 30 रु. का शुल्क लिया जायेगा। ए.पी.एल. मरीजों से शुल्क रोगी कल्याण समिति द्वारा पूर्व में  निधार्रण अनुसार ही लिया जायेगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कार्डधारी परिवार के आश्रित सदस्यों से यह शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे मरीजों को चिकित्सालय में बी.पी.एल. कार्ड साथ में लाना होगा, तभी उन्हें नि:शुल्क सुविधा प्राप्त होगी। पूर्व में जिला चिकित्सालय बालाघाट में आने वाले बी.पी.एल. व ए.पी.एल. मरीजों को ओ.पी.डी. टिकट, भर्ती पर्ची व जिला चिकित्सालय में उपलब्ध समस्त जांच की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध थी। 

जिले में 185 मि.मी. वर्षा रिकार्ड, बालाघाट तहसील में सबसे अधिक 265 मि.मी. वर्षा 
जिले में चालू वर्षा सत्र के दौरान एक जून से 25 जून 2015 तक 185 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 108 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई थी। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1447 मि.मी. है। चालू वर्षा सत्र में अब तक सबसे अधिक 265 मि.मी. वर्षा बालाघाट तहसील में तथा सबसे कम 111 मि.मी. वर्षा वारासिवनी तहसील में रिकार्ड की गई है। चालू वर्ष में कटंगी तहसील में 255 मि.मी., बैहर में 150 मि.मी. एवं लांजी तहसील में 147 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। 25 जून को प्रात: 8 बजे समाप्त हुए 24 घंटों के दौरान बालाघाट तहसील में 13 मि.मी., वारासिवनी में 10 मि.मी. तथा लांजी तहसील में 5 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। जबकि शेष तहसीलों में कोई वर्षा नहीं हुई है। 

अंग्रेजी माध्यम की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का हुआ शुभारंभ
म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप वारासिवनी विकासखंड में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई के लिए शिक्षा सत्र 2015-16 से दो शालायें प्रारंभ की गई है। इनमें से एक माध्यमिक शाला और एक प्राथमिक शाला है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के लिए टिहली बाई शासकीय माध्यमिक शाला वारासिवनी में प्रधानपाठक श्री यूरेन्द्र हनवत के मार्गदर्शन में कक्षा 6 वीं प्रारंभ कर दी गई है। इसी प्रकार शासकीय प्राथमिक शाला जागपुर में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई के लिए कक्षा पहली प्रारंभ कर दी गई है। वारासिवनी के बी.आर.सी. श्री श्याम कमल गौतम ने बताया कि वारासिवनी विकासखण्ड के छात्र छात्राएं जो सत्र 2015-16 में कक्षा छटवी से अपनी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम मे पूर्ण करना चाहते हे वे विकासखण्ड की एकमात्र अंग्रेजी माध्यम की शाला जो शासन द्वारा संचालित की जा रही है, इस शाला में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में प्राप्त कर सकते है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान परिवेश में अशासकीय अंग्रेजी माध्यम की शालाओ का बोलबाला है। ऐसे समय में म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह कदम उठाया गया है कि प्रदेश के ऐसे छात्र जो अंग्रेजी माध्यम में अपनी शिक्षा पूर्ण करना चाहते है, वे क्यों न अंग्रेजी माध्यम की शास. शाला में निःशुल्क प्रवेश लेकर अंग्रेजी माध्यम में अपनी शिक्षा पूर्ण करें । इस शाला मे वे छात्र भी प्रवेश ले सकतें जिन्होने हिन्दी माध्यम से किसी शास. या अशास. शाला से कक्षा पाचवी उत्तीर्ण की है । इसी कड़ी में अंग्रेजी माध्यम की प्राथमिक शाला का शुभांरभ सत्र 2015-16 से विकासखंड के ग्राम जागपुर में किया गया है । जिसकी कक्षाऐ प्राथमिक शाला जागपुर में संचालित है। विकासखण्ड के ऐसे छात्र जो कक्षा पहली से अपनी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम मे पूर्ण करना चाहते है वे शास. प्रा.शाला जागपुर (अंग्रेजी माध्यम) में प्रवेश ले सकते है । यह शालाएं आवासीय शालाएं है। इन शालाओं में छात्रावास की सुविधा छात्रों को प्राप्त हो सकेगी। जहॉ छात्र अतिरिक्त टयूश्न एवं अन्य गतिविधियो से लाभांवित होगे।

30 जून को शिक्षा समिति की बैठक
आगामी 30 जून को जिला पंचायत की शिक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। समिति की सभापति श्रीमती अनुपमा नेताम की अध्यक्षता में आयोजित यह बैठक जिला पंचायत सभाकक्ष में दोपहर एक बजे से प्रारंभ होगी। इस बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के  अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा की जायेगी तथा नि:शुल्क सायकल, गणवेश, पाठय पुस्तक वितरण की जानकारी सदस्यों के समक्ष चर्चा के लिए रखी जायेगी। समिति के सभी सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए सूचना भेज दी गई है। 

सड़क दुर्घटना में मृत सुकेश के परिवार को 15 हजार रु. की सहायता राशि मंजूर
बैहर तहसील के ग्राम करवाही के निवासी सुकेश की 02 अगस्त 2014 को ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.-50-ए.-3540 से हुई दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने राज्य शासन के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत मृतक सुकेश के पिता समर सिंह को 15 हजार रु. की सहायता राशि मंजूर की है। बैहर के तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि वे समर सिंह के बैंक खाते में ई-पेमेंट से 15 हजार रु. की सहायता राशि शीघ्र जमा करायें।

सड़क दुर्घटना में घायल तीन व्यक्तियों को 5-5 हजार रु. की सहायता मंजूर
जिले के विभिन्न स्थानों पर विगत दिनों घटित सड़क दुर्घटनाओं में तीन व्यक्तियों के घायल हो जाने पर कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने राज्य शासन के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें 5-5 हजार रु. की सहायता राशि मंजूर की है। लालबर्रा तहसील के ग्राम कोसमी के निवासी धन्नालाल के 27 जनवरी 2009 को ग्राम खमरिया व कोसमी के बीच मोटर सायकल क्रमांक एम.पी.-50-एम.ए.-5532 से हुई दुर्घटना में घायल हो जाने पर उसे 5 हजार रु. की सहायता राशि मंजूर की गई है। इसी प्रकार ग्राम बिरसोला के निवासी विरेन्द्र के  15 जून 2013 को ग्राम लवादा के पास मेन रोड पर बस क्रमांक एम.पी.-50-पी.-2254 से हुई दुर्घटना में घायल हो जाने के कारण उसे 5 हजार रु. की सहायता राशि मंजूर की गई है। बालाघाट तहसील के ग्राम कुम्हारी के निवासी पंकज धुले के 26 अक्टूबर 2013 को ग्राम खैरी मेन रोड पर वाहन क्रमांक एम.पी.-50-जी.-0141 से हुई दुर्घटना में घायल हो जाने पर उसे 5 हजार रु. की सहायता राशि मंजूर की गई है। 

सर्पदंश से मृत बालिका के परिवार को 50 हजार रु. की सहायता राशि मंजूर
वारासिवनी तहसील के ग्राम उमरवाड़ा की निवासी बालिका कुमारी जयश्री की 23 मई 2015 को सांप के काटने से मृत्यु हो जाने के कारण वारासिवनी के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री कामेश्वर चौबे ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के तहत मृतक बालिका के पिता योगराज को 50 हजार रु. की सहायता राशि मंजूर की गई है। वारासिवनी के तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि वे योगराज के बैंक में ई-पेमेंट से 50 हजार रु. की सहायता राशि शीघ्र जमा करायें। 

अंग्रेजी माध्यम बालक आश्रम में अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित
आदिवासी विकास विभाग द्वारा जिला मुख्यालय बालाघाट में आदिवासी वर्ग के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए बालक आश्रम संचालित किया जा रहा है। इस बालक आश्रम में  कक्षा पहली से 7 वीं तक गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय में अध्यापन कार्य के लिए अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने के इच्छुक व्यक्ति को अंग्रेजी माध्यम से स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए। आवेदक अपने शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के साथ आगामी 30 जून 2015 को शाम 5 बजे तक आश्रम अधीक्षक शासकीय आदिवासी अंग्रेजी माध्यम बालक आश्रम बालाघाट में आवेदन कर सकते है। 

सिंचाई प्रबंधन पर जल उपभोक्ता संथा खरखड़ी के सदस्यों को दिया गया 06 दिवसीय प्रशिक्षण
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सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई में कृषकों की सहभागिता विषय पर 15 से 22 जून 2015 तक 06 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । जिसमें वाल्मी भोपाल से आए हुए मास्टर ट्रेनर (विषय विशेषज्ञ) श्री दिनेश कुमार तुलसीकर, मुबीन अहमद मंसूरी एवं श्री प्रदीप कुमार बाथरी द्वारा जल उपभोक्ता संथा खरखड़ी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नहरो के रखरखाव उसके चालन में उनकी भूमिका एवं कृषि में जल के महत्व के बारे में प्रशिक्षण दिया गया । 22 जून 2015 को कार्यपालन यंत्री वैनगंगा संभाग बालाघाट श्री सुभाष पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी श्री तिरपुड़े द्वारा प्रमाण पत्र वितरित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी, सहायक यंत्री, कृषि विस्तार अधिकारी एवं अमीनों की उपस्थिति भी दर्ज की गई ।  

बीज विक्रेताओं के यहाँ कृषि विभाग के अधिकारियों ने की छापामार कार्यवाही, केशव खनक सीड कंपनी का 27.5 क्विंटल बीज किया गया प्रतिबंधित
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उपसंचालक कृषि श्री राजेश त्रिपाठी के निर्देशानुसार गठित जिला स्तरीय कृषि आदान गुण नियंत्रण दल के प्रभारी श्री सी.आर. गौर, सहायक संचालक कृषि, बालाघाट एव ंदल के सदस्य श्री पी.एल. कोरी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, श्री आर.के. मिश्रा सहायक संचालक कृषि, वारासिवनी विकास खण्ड के बीज निरीक्षक श्री एम.के. दनेलिया, श्री वरकड़े वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, श्री विनय धुर्वे, कृषि विकास अधिकारी, बालाघाट एवं श्री एस.के. चौधरी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वारासिवनी द्वारा 20 जून 2015 को दोपहर एक बजे से शाम 6 बजे तक वारासिवनी में बीज विक्रेताओं के यहाँ छापामार कार्यवाही करते हुए बीज एवं उर्वरक के सेम्पल एकत्रित कर व जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गय। जांच के दौरान तथा मेसर्स पटले कृषि सेवा केन्द्र, वारासिवनी के यहाँ बीज नियंत्रण आदेश 1983 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करते हुए बीज विक्रय करते पाया गया। जिसमें दल प्रभारी श्री सी.आर. गौर एवं दल के सदस्यों द्वारा कार्यवाही करते हुए कम्पनी केशवा खनक सीड्स का लगभग 27.5 क्विंटल बीज विक्रय, विस्थापन व उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। छापामार कार्यवाही के चलते अधिकांश बीज विक्रेताओं के दुकानों के शटर गिरते हुऐ देखे गये, वहीं किसानों के चेहरे इस कार्यवाही से खिल उठे कि अब हमें अच्छा एवं सही कीमत पर बीज प्राप्त होगा। श्री दनेलिया वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी व बीज निरीक्षक द्वारा सभी बीज विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि किसानों के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी बरदास्त नहीं की जावेगी, जो भी बीज विक्रेता बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं बीज नियंत्रण 1983 का उलंघन करते पाये जाने पर कडी कार्यवाही की जावेगी एवं आवश्यक हुआ तो पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी और न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

केरोसिन की दरों में संशोधन, कलेक्टर्स को जारी किये गये निर्देश
प्रदेश में केरोसिन थोक डीलर के कमीशन एवं अन्य खर्च में वृध्दि हो जाने के कारण केरोसिन थोक विक्रेता, सेमी-होलसेलर्स और उचित मूल्य दुकान (फुटकर विक्रेताओं) के कमीशन दर में भी संशोधन किया गया है। संशोधन आदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जारी कर दिये हैं। दरों में जो संशोधन किये गये हैं, उसके अनुसार थोक केरोसिन विक्रेता (फार्म-13/15 सहित) 536  पये प्रति लीटर, थोक केरोसिन विक्रेता (फार्म-13/15 रहित) 475  पये 49 पैसे प्रति किलोलीटर है। आदेश में कहा गया है कि सभी केरोसिन थोक डीलर को रिटर्न ऑन इक्युपमेंट के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कमीशन राशि 60  पये 51 पैसे प्रति किलोलीटर इस शर्त के साथ देय होगी कि फार्म-13/15 के अंतर्गत लायसेंस रहित केरोसिन थोक डीलरों को देय रिटर्न ऑन इक्युपमेंट की राशि ऑइल कम्पनी द्वारा वसूल की जायेगी। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन केरोसिन थोक डीलर के पास फार्म-13/15 के अंतर्गत लायसेंस हैं, उन केरोसिन डीलर से लायसेंस की शर्तों का पालन संबंधित ऑइल कम्पनी द्वारा करवाया जायेगा। विभाग द्वारा अर्ध-थोक केरोसिन विक्रेता (सेमी-होलसेलर) को 330  पये प्रति किलोलीटर और उचित मूल्य दुकान (फुटकर विक्रेता) को 950  पये प्रति किलोलीटर की दर पर यह कमीशन देय होगा। विभाग ने कलेक्टर्स को उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये हैं।

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