दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की कथित संलिप्तता से जुड़े मामले में आरोप तय करने के लिए 14 जुलाई की तारीख तय की। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने कोयला ब्लॉक आवंटन में कोड़ा, विनी आयरन एवं स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) तथा अन्य के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत वीआईएसयूएल को झारखंड के राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी।
सीबीआई का आरोप है कि पूर्व कोयला सचिव एस.सी. गुप्ता, कोड़ा और अन्य ने विनी आयरन एवं स्टील उद्योग लिमिटेड को कोयला ब्लॉक आवंटन में बेजा फायदा पहुंचाने की साजिश की। इस मामले के अन्य आरोपियों में विनी आयरन एवं स्टील उद्योग लिमिटेड के निदेशक वैभव तुलस्यान, चार्टर्ड एकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान, सरकारी अधिकारी बसंत कुमार भट्टाचार्य और बिपिन बिहारी सिंह तथा बिचौलिया विजय जोशी शामिल हैं। इन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।
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