केंद्र सरकार में सीधी भर्ती वाली सेवाओं के मामले में दृष्टि बाधित, बधिर और चलने..फिरने में विकलांग या सेरेब्रल पल्सी के शिकार लोगों को उम्र में दस साल की छूट मिलेगी.
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की तरफ से तय किए गए नए नियमों के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लोगों को 15 साल और छूट मिलेगी जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 13 साल की छूट हासिल होगी. नये नियमों के मुताबिक यह छूट इसी शर्त के साथ मान्य है कि आवेदक की अधिकतम उम्र 56 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
खुली प्रतियोगी परीक्षा में इससे पहले ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल छूट (एससी-एसटी के लिए दस साल और ओबीसी के लिए आठ साल) का प्रावधान था. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ के पदों को भरने के लिए अधिकतम उम्र सीमा में दस साल छूट का प्रावधान था.
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