आप सरकार ने दिल्ली के बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) को एक पत्र लिखकर उससे कहा है कि हाल में बिजली के बढ़े उप-कर को वापस लिया जाए. पार्टी ने कहा कि आदेश बिजली अधिनियम की कुछ धाराओं के मुताबिक नहीं है.
पत्र में कहा गया है, ‘‘आदेश बिजली अधिनियम 2003 की धारा 62(4) के मुताबिक नहीं है जिसमें वित्त वर्ष में केवल एक बार कर बढ़ाने की अनुमति दी जाती है.’’ दिल्ली के उर्जा सचिव सुकेश कुमार जैन की तरफ से लिखे पत्र में डिस्कॉम के कैग ऑडिट का भी जिक्र किया गया है. इसने कहा, ‘‘इस प्रकार पीपीएसी (बिजली खरीद समायोजन मूल्य) समायोजन के नाम पर इस चरण में कोई भी शुल्क वृद्धि नहीं की जा सकती.’’

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