सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से कहा कि वह वर्ष 2015-16 के लिए ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) 16 अगस्त तक दोबारा आयोजित कराए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने एआईपीएमटी आयोजित कराने के लिए तीन महीने का समय मांगने वाली सीबीएसई की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
इससे पहले न्यायालय ने 15 जून को दिए अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में तीन मई को आयोजित एआईपीएमटी को रद्द करते हुए सीबीएसई को चार सप्ताह के भीतर परीक्षा फिर से आयोजित करने के आदेश दिए थे। लेकिन सीबीआई ने चार सप्ताह के भीतर ऐसा कर पाने में असमर्थता जताते हुए इसके लिए तीन माह का समय मांगा था।
न्यायालय ने एआईपीएमटी के प्रश्नपत्र लीक हो जाने और इसके उत्तर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से छात्रों के बीच पहुंच जाने के कारण परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया था।

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