सड़कों पर पंडाल लगाने पर रोक के फैसले से शिवसेना नाराज - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 29 जून 2015

सड़कों पर पंडाल लगाने पर रोक के फैसले से शिवसेना नाराज

शिवसेना ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश की आलोचना की है जिसमें कहा गया है कि सड़कों एवं फुटपाथ पर अस्थायी पंडाल लगाने की अनुमति देने से इनकार करना धर्म के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन नहीं है।शिवसेना ने कहा कि अदालत का यह फरमान पढ़कर हिंदुस्तान की श्रद्धालु जनता को गलतफहमी हुई होगी कि यह फैसला किसी पाकिस्तान की अदालत ने सुनाया है।

त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में कहा था कि कोई भी नागरिक किसी भी स्थान पर और कहीं भी ईश्वर की पूजा या अर्चना करने के बुनियादी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है जब तक कि वह पूजा करने का उपयुक्त स्थल न हो।

शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में कहा गया है कि न्यायालय का यह फरमान पढ़कर हिंदुस्तान की श्रद्धालु जनता को गलतफहमी हो गई होगी कि यह फैसला किसी पाकिस्तान के न्यायालय ने सुनाया है क्योंकि हिन्दुओं के पर्वों और उत्सवों पर इतने कड़े प्रतिबंध वहीं लादे जाते हैं। शिवसेना ने कहा कि बुनियादी बात यह है कि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने कभी भी गणेशोत्सव अथवा नवरात्रोत्सव के खिलाफ शिकायत नहीं की। 

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