उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल(व्यापमं) भर्ती घोटाले से संबंधित सभी मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) को तीन सप्ताह का आज समय दिया। शीर्ष अदालत ने व्यापमं मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई को यह आदेश दिया कि वह व्यापमं घोटाले से संबंधित सभी मामले तीन सप्ताह के भीतर अपने हाथ में ले लें।
न्यायालय ने सीबीआई को इस मामले की सुनवाई के लिए वकीलों की नियुक्ति के वास्ते छह सप्ताह का समय दिया। सीबीआई के वकील ने न्यायालय को बताया कि व्यापमं घोटाले की सुनवाई के लिए भोपाल में पांच अदालतों को विशेष सीबीआई अदालत के रूप में अधिसूचित किया जाएगा तथा अन्य जिलों में 20 और ऐसी अदालतें गठित करने की योजना है।

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