सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (25 जुलाई) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 25 जुलाई 2015

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (25 जुलाई)

दस्तरोग नियंत्रण पर स्कूल स्तरीय निबंध प्रतियोगिता 27 जुलाई को

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सघन दस्तरोग नियंत्रण पखवाडे़ के अंतर्गत स्कूल स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन 27 जुलाई, 2015 को प्रातः 11 बजे ए.एन.एम.प्रषिक्षण केन्द्र सीहोर में  किया जाएगा। निबंध का विषय सघन दस्तरोग नियंत्रण,उपचार एवं बचाव पर 250 शब्दों में एक निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे छात्र-छात्रओं द्वारा लिखा जाएगा। निबंध के कापियों की जांच की जाकर पुरस्कार के लिए चयनित छात्रों को 10 अगस्त को आयोजित पखवाडे़ के समापन समारोह में प्रथम पुरस्कार प्राप्त छात्र को 1000/- रूपए, द्वित्तीय पुरस्कार 500/- एवं तृतीय पुरस्कार 250 रूपए नगद देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रतियोगिता में सहभागी समस्त छात्रों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.आर.के.गुप्ता ने बताया कि  स्वास्थ्य विभाग द्वारा निबंध प्रतियोेगिता में सहभागिता के लिए जिला षिक्षा अधिकारी सीहोर को पत्र लिखकर सहयोग की अपेक्षा की है। विभाग द्वारा दस्तरोग नियंत्रण पर पखवाडे़ भर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी जिसमें प्रेसवार्ता, जिला मुख्यालय तथा समस्त विकासखण्ड में जनजागरूकता रैली, दीवार लेखन, माईकिंग, सेवा प्रदात्ता सम्मेलन, विभाग के मैदानी अमले का प्रषिक्षण भी शामिल है। जनजागरूकता के अंतर्गत दस्त बचाव, बच्चे केा ओ.आर.एस. एवं जिंक की सुरक्षा, ओ.आर.एस. बनाने की विधि, ओ.आर.एस. एवं जिंक की विषेषताएं तथा ओ.आर.एस. घोल की मात्रा के संदर्भ में जनजागरूक करते हुए सभी जरूरी सेवाएं पखवाडे़ के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी।

निरूशुल्क साइकिल अ©र गणवेश की राशि का रिकार्ड रखा जायेगा

राज्य शासन ने निरूशुल्क साइकिल अ©र गणवेश प्रदाय य¨जना में विद्यार्थिय¨ं के खाते में जमा ह¨ने वाली राशि के व्यय के बाद उसका वाउचर रिकार्ड में रखने के निर्देश दिये हैं। द¨न¨ं य¨जना में विद्यार्थिय¨ं क¨ साइकिल अ©र गणवेश खरीदने के लिये उनके खाते में राशि जमा की जाती है। शासन ने खाते में राशि प्राप्त ह¨ने के 30 दिवस की समयावधि में विद्यार्थिय¨ं से वाउचर प्राप्त करने क¨ कहा है। संबंधित प्राचार्य वाउचर प्राप्त कर उसे अभिलेख में रखेंगे। हितग्राही विद्यार्थी द्वारा उनके खाते में राशि प्राप्त ह¨ने के 30 दिन के भीतर व्यय की गयी साइकिल एवं गणवेश के वाउचर प्राचार्य क¨ प्रस्तुत नहीं करने पर राशि की वसूली की जायेगी। संबंधित प्राचार्य सामग्री क्रय नहीं करने वाले विद्यार्थी से एकमुश्त राशि की वसूली कर उसे क¨षालय में जमा करवायेंगे।

शपथ पत्र¨ं में पर्याप्त स्टाम्प लगाए जायें

मध्यप्रदेश शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि शासकीय विभाग¨ तथा बैंकों के कायर्¨ में शपथ पत्र लगाए जाते है, इन शपथ पत्रों में पर्याप्त मात्रा में स्टाम्प पेपर लगाए जावे। इस आशय से कि निर्देश मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा 07 जनवरी 2015 के अंक में भी जारी किये जा चुके है। शासकीय विभाग¨, बैंकों एवं न¨टरी आदि के कायर्¨ में शपथ पत्र लगाए जाते है, इन शपथ पत्र¨ में स्टाम्प कम लगाए जाते है। जिसमें शासन क¨ राजस्व की हानि ह¨ती है। अतः विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी निर्देश¨ के अनुसार पर्याप्त मात्रा में स्टाम्प पेपर लगाए जावें। उक्ताशय के निर्देश भर्ती स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रावधान¨ं में सश¨धन करते हुए 16 सितम्बर 2014 से नये प्रावधान लागू किये गये है।

वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये खाते होगे बंद

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग भोपाल द्वारा समस्त कलेक्टर एवं कोषालय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना खोले गये बैंक खातों को तत्काल प्रभाव से बंद कर उनमें जमा राशि राज्य शासन के पक्ष में जमा करवाये। वित्त विभाग की     स्वीकृति के बिना कोई भी अग्रिम आहरण नहीं किया जाए ऐसे प्रकरणो को छोडकर जिनमें बुक ट्रांसफर से भुगतान किया जा रहा है। यदि किसी कोषालय अधिकारी द्वारा वित्त विभाग की बिना अनुमति के खोले गये बैंक खातों में से राशि का अंतरण या बिना स्वीकृति के अग्रिम आहरण किया जाता है, तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। कोषालय अधिकारी ने सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। 

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