आधार कार्ड की जरूरत सिर्फ तीन कार्यों के लिए: सुप्रीम कोर्ट - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 11 अगस्त 2015

आधार कार्ड की जरूरत सिर्फ तीन कार्यों के लिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सभी सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जा सकता है।


कोर्ट ने निर्देश दिया कि आधार का इस्तेमाल सरकार की ओर से चलाई जा रही खाद्यान्न योजना, केरोसिन वितरण और एलपीजी सब्सिडी पाने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आधार कार्ड की जानकारी साझा नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि केन्द्र प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इस बात का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगा कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।

पेश है आधार कार्ड से जुड़ी पांच जरुरी बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही है।

-सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।
-किसी भी सेवा के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है और ना ही प्रस्तुत करने के लिए पूछा जाएगा।  
-केंद्र सरकार को सभी न्यूज़ पेपर और रेडियो में विज्ञापन के जरिए यह बताना होगा कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।
-सिर्फ पीडीएस,एलपीजी और केरोसिन के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा लेकिन यह अनिवार्य नहीं होगा।
-आधार कार्ड की जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करेगी सरकार।

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