सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती की अग्रीम जमानत की अपील खारिज की - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 28 सितंबर 2015

सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती की अग्रीम जमानत की अपील खारिज की


सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को झटका लगा. कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया. कहा कि पहले सरेंडर करें फिर, बेल मांगें. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शाम साढ़े छह बजे तक सरेंडर करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी. 

सोमनाथ की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने दलील दी कि एक परिवार टूटने की कगार पर है. अग्रिम जमानत दी जाए. लेकिन कोर्ट ने हर दलील खारिज कर दी. कहा कि अब यह कंडक्ट का मामला है. अपना आचरण देखिए. जब हाई कोर्ट ने आपको अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए था? कोर्ट ने कहा कि भागने से कुछ नहीं होगा. पहले आप सरडेंर कीजिए. फिर आपकी दलीलें सुनी जाएगीं.  



आप ने सोमनाथ से सरेंडर करने की अपील की है. आप नेता आशुुतोष ने कहा है कि मुझे सोमनाथ पर पूरा भरोसा है. उन्हें न्याय मिलेगा. वहीं, सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा ने टिप्पणी करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि मामला अभी न्यायाधीन है. आप नेता संजय सिंह ने कहा कि सोमनाथ को सरेंडर कर देना चाहिए. वह खुद को और पार्टी को और शर्मिंदा न कराएं.

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