IPS अमिताभ ठाकुर को धमकी देने के मामले में मुलायम सिंह पर केस दर्ज होगा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।


बुधवार, 16 सितंबर 2015

IPS अमिताभ ठाकुर को धमकी देने के मामले में मुलायम सिंह पर केस दर्ज होगा

समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया मुलायम सिंह यादव पर मुकदमा करने का ऑर्डर हुआ है। लखनऊ सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को आईपीएस अमिताभ ठाकुर काे कथित तौर पर धमकाने के मामले में यह आदेश दिया। सीजेएम सोमप्रभा मिश्रा ने अमिताभ ठाकुर की अर्जी और हजरतगंज थाने के रिपोर्ट न दर्ज करने पर सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज करने और कोर्ट को इस केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का ऑर्डर दिया।

आईजी अमिताभ ठाकुर का कहना था कि उनके मोबाइल पर 10 जुलाई शाम 4:43 बजे 0522 - 2235477 नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने उनसे कहा कि मुलायम सिंह यादव बात करना चाहते हैं। इसके बाद उनसे दो मिनट, 10 सेकंड तक चली बातचीत में मुलायम सिंह ने उन्हें धमकाने के अंदाज में कहा कि सुधर जाओ। आईपीएस की पत्नी और सोशल एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने एक ऑडियो टेप जारी किया था। इसमें मुलायम कथित तौर पर नूतन के पति को धमकी देते सुने जा सकते हैं।

अमिताभ ने अगले दिन लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुलायम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इससे बाद अमिताभ ठाकुर पर रेप का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। हालांकि, मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। इसके कुछ दिनों बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया।

अमिताभ ठाकुर ने मुलायम के खिलाफ एफआईआर के लिए 11 जुलाई को हजरतगंज थाने के इंस्‍पेक्‍टर विजयमल सिंह यादव को तहरीर दी थी। जब उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो उन्होंने 23 जुलाई को एसएसपी लखनऊ राजेश पांडेय को एप्लिकेशन भेजी थी। इंस्पेक्टर ने 17 जुलाई को एक चिट्ठी लिखकर अमिताभ ठाकुर को बताया था कि उनकी शिकायत की जांच की गई और आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद मुलायम को क्लीन चिट मिल गई थी।

ठाकुर ने जांच को कानून के खिलाफ बताते हुए 31 जुलाई को धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत सीजेएम लखनऊ की कोर्ट में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश देने के लिए एक एप्लिकेशन दी थी। इसके बाद सीजेएम ने इस मामले थाने से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन हजरतगंज थाने से 4, 14 और 24 अगस्त की सुनवाई में रिपोर्ट नहीं पेश की गई थी। सीजेएम ने बुधवार को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।

कोई टिप्पणी नहीं: