नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर, चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आज निर्देश दिया कि वह राजनीतिक दलों और समाचार पत्रों को समाज में साम्प्रदायिक घृणा एवं वैमनस्यता फैलाने वाले विज्ञापनों के प्रकाशन के खिलाफ आगाह करे।
आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में ऐसे विज्ञापनों को आदर्श आचार संहिता एवं कानून के विरूद्ध बताया है तथा कहा है कि वह सभी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक राजनीतिक दलों को निर्देश दे कि वे अपने किसी भी विज्ञापन को प्रकाशन के लिए भेजते समय एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भी भेजे। आयोग ने यह भी कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी सभी अखबारों को राज्य में चुनाव सम्पन्न होने तक ऐसे विज्ञापन नहीं प्रकाशित करने के भी निर्देश जारी करें।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें