नयी दिल्ली 31 दिसंबर, राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के नेगोशियेबल इंस्ट्रुमेंट (संशोधन) कानून 2015 को मंजूरी देने से चेक बाउंस होने पर अब उसी स्थान पर मामला दर्ज होगा जहां उसे भुनाने के लिए जमा किया जायेगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताहांत पर इस कानून को मंजूरी दी थी। एक अनुमान के मुताबिक देश में अभी चेक बाउंस से जुड़े करीब 18 लाख मामले हैं जिनमें से 38 हजार उच्च न्यायालयों में लंबित हैं।
अब तक चेक बाउंस को लेकर मामला उस स्थान पर दर्ज कराना पडता था जहां चेक जारी करने वाला रहता था। लेकिन, नये कानून के लागू होने से अब चेक को भुनाने के लिए बैंक की जिस शाखा में जमा किया जायेगा मामला भी उसी क्षेत्र की अदालतों में चलेगा। इस कानून ने इस संबंध में पहले जारी अध्यादेश का स्थान लिया है। राष्ट्रपति ने इस संबंध में इस वर्ष जून और सितंबर में अध्यादेश जारी किये थे। इस कानून में संशोधन कर चेक से जुड़े मामले में न्यायाधिकार क्षेत्र को अधिक स्पष्ट किया गया है।
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