नयी दिल्ली 29 फरवरी, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2016-17 के आम बजट में वेतनभोगी और व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं करते हुए निराश किया है लेकिन आवास भत्ते पर कटौती की सीमा 24 हजार रुपए से बढ़ाकर 60 हजार रुपए करने का प्रस्ताव किया है।
हालांकि श्री जेटली ने आज संसद में पेश आम बजट में अन्य मदों में आयकर में छूट देने की घोषणा की है। बजट में किए गए प्रस्तावों के अनुसार स्टार्टअप के लिए कुल पांच वर्षो में से 3 वर्षो तक अर्जित किए गये मुनाफे पर 100 प्रतिशत कर कटौती का लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्ति के समय संबंधित धनराशि के 40 प्रतिशत तक की निकासी कर मुक्त होगी। पहली बार बार घर खरीदने वालों के लिए प्रतिवर्ष 50 हजार रुपए के अतिरिक्त ब्याज की कटौती का लाभ दिया गया है। इसके अलावा 30 वर्गमीटर तक के फ्लैटों वाली आवासीय परियोजना के लाभ पर सौ प्रतिशत कर कटौती का प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पांच लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों पर कर का बोझ कम करने के लिए छूट की अधिकतम सीमा 5,000 रुपए तक बढ़ाकर और आवास भत्ता भुगतान पर कर छूट की सीमा बढाकर 60,000 रुपए प्रतिवर्ष करके मध्यवर्गीय करदाताओं को राहत प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी निजी भागीदारी वाली योजनाओं सहित केन्द्रीय या राज्य सरकार की किसी किसी के तहत 60 वर्गमीटर तक के क्षेत्र में सस्ते मकानों के निर्माण को सेवा कर से छूट दी जाएगी।
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