बिहार : मृत्यु प्रमाण निर्गत करने का अधिकार पंचायत सचिव को - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 4 फ़रवरी 2016

बिहार : मृत्यु प्रमाण निर्गत करने का अधिकार पंचायत सचिव को

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पटना। बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा मृत्यु प्रमाण निर्गत करने का अधिकार पंचायत सचिव को दिया गया है। पंचायत सचिव की नादानी पूर्ण कार्य करने से मृत्यु प्रमाण-पत्र नकारा साबित हो रहा है। 

पूर्वी दीघा ग्राम पंचायत के कुर्जी बालूपर पो0 सदाकत आश्रम,थाना दीघा,जिला पटना में एफ0जौन रहते हैं। इनकी मृत्यु 16.01.2016 को बालूपर कुर्जी में हो गयी। पीएमसीएच में एफ0जौन कार्य करते थे। स्व0 जौन जेराड के पुत्र हैं एफ0जौन। पंजीयन संख्या- 88 है। पंजीयन दिनांक 19.1.2016 है। 

ग्राम पंचायत पूर्वी दीघा पटना के पंचायत सचिव द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। प्रमाण- पत्र में प्राधिकारी का हस्ताक्षर हैं। इस मृत्यु प्रमाण-पत्र को जारी करने की तिथि में ही आॅवर राइटिंग कर दी गयी है। इसके कारण प्रमाण-पत्र को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस संदर्भ में पूर्वी दीघा ग्राम पंचायत के मुखिया पति का कहना है कि पंचायत सचिव अधिक पढ़ा-लिखा नहीं है। इसके कारण निर्गत प्रमाण-पत्र में आॅवर राइटिंग करने के पश्चात लघु हस्ताक्षर नहीं कर सका। 

जब स्व0 एफ0जौन के पुत्र पिताश्री द्वारा जमा की गयी राशि को निकालने का प्रयास करने लगे तो बैंक ने निर्गत प्रमाण-पत्र को अस्वीकार कर दिया। अब स्व0एफ0जौन के पुत्र प्रमाण-पत्र में सुधार करवाने में परेशान हैं। आजकल कहकर दौड़ाया जा रहा है। 

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