नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं करने से नाराज सर्वोच्च अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘क्या गुजरात देश का हिस्सा नहीं है? आखिर संसद क्या कर रही है?’जस्टिस मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून संसद से पास हुआ। ये कानून पूरे देश के लिए है, लेकिन गुजरात ने अब तक इसे लागू नहीं किया। क्या गुजरात से देश से अलग है? ऐसे तो कल कोई ये भी कह सकता है वह सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम का पालन नहीं करेगा।
इसके साथ-साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश के सूखा प्रभावित राज्यों के हालात, यहां चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य कानून और मिड-डे मील के बारे में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने इस मामले में होने वाली अगली सुनवाई से दो दिन पहले यानी 10 फरवरी तक शपथपत्र देने के लिए कहा है।
सूखा प्रभावित राज्यों की स्थिति और यहां चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए डाली गई पीआईएल पर ये सुनवाई चल रही थी। सूखा प्रभावित राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, बिहार, हरियाणा और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। ये पीआईएल एनजीओ स्वराज अभियान की ओर से दायर की गई है।

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