विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (25 फ़रवरी) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 25 फ़रवरी 2016

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (25 फ़रवरी)

वनाधिकार अधिनियम के निरस्त दावो का पुनः परीक्षण होगा-कलेक्टर 

vidisha news
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के तहत वन भूमि पर काबिज वन निवासियों की मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही वर्ष 2008 से की जा रही है। शासन द्वारा ततसंबंध में जारी किए गए नवीन दिशा निर्देशों के अनुपालन में आज गुरूवार को कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने पुनः समीक्षा बैठक आहूत की। कलेक्टेªट के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में वन संरक्षक श्री रविन्द्र सक्सेना, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, एसडीएम श्री आरपी अहिरवार और नोडल अधिकारी श्रीमती माधवी नागेन्द्र समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा शबरी माता जयंती कार्यक्रम में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में वन अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत निरस्त दावो का जिले में भी पुनः परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए उनके द्वारा नियुक्त किए गए नोड्ल अधिकारियों से उन्होंने कहा कि वे 31 जनवरी 2016 की स्थिति में प्राप्त वन अधिकार दावे एवं निराकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए निरस्त किए गए आवेदनों की पुनः समीक्षा संबंधित स्तर पर कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि उक्त कार्य के लिए शासन द्वारा समय सीमा निर्धारित की गई है जिसका क्रियान्वयन वे नियत अवधि में कराना सुनिश्चित करें। वन संरक्षक श्री रविन्द्र सक्सेना ने कहा कि पूर्व के प्राप्त आवेदन जिस स्तर पर निरस्त किए गए है उसी स्तर पर पुनः समीक्षा की जानी है जिसमें संबंधित आवेदन किन कारणों से निरस्त किया गया है का उल्लेख अनिवार्य है निरस्तीकरण के संबंध में आवेदक द्वारा पुनः कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते है तो उसे मान्य किया जाएगा। अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने कहा कि शासन के नवीन दिशा निर्देशानुसार जारी कार्यक्रम के अनुरूप अक्षरशः क्रियान्वयन हेतु जिले में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा त्रि-स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया गया है तदानुसार जिला, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर पर उक्त कार्यवाही की जानी है इसके लिए तीनो स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है।  अपर कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने बताया कि विशेष अभियान के तहत 24 फरवरी से 30 जून के मध्य समुचित कार्यवाही की जानी है। सामुदायिक दावे जो 13 दिसम्बर 2005 के पहले काबिज है उन्हें पात्र माना जाए इसी प्रकार एकल दावे सामुदायिक दावे की तिथि के पूर्व काबिज है उन्हें पात्र माना जाए। बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक श्री विवेक पांडे ने बताया कि 31 जनवरी 2016 तक वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल 18 हजार 113 दावे प्राप्त हुए थे जिनका वन अधिकार समितियों, ग्रामसभा एवं उपखण्ड समितियों द्वारा संकल्प पारित किया गया है। जिला स्तर समिति के द्वारा अंतिम विनिश्चय/निर्णय प्रकरणों के संबंध में उन्होंने बताया कि कुल प्राप्त आवेदनों में से 16 हजार 765 विभिन्न कारणों से निरस्त किए गए है शेष एक हजार 348 स्वीकृत किए गए है। निरस्त किए गए आवेदनों की पुनः समीक्षा की जानी है। अतः जिस स्तर पर आवेदन लंबित है उस स्तर पर पुनः समीक्षा की जाएगी। बैठक मंे पात्रता के संबंध में बताया गया कि वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी ऐसे सदस्य या समुदाय जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते है और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन एवं भूमि पर निर्भर है। ऐसे सभी को 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व एवं वर्तमान भूमि पर काबिज होने पर उन्हें वन अधिकारों की मान्यता प्रदाय की जानी है। इसके अलावा गैर परम्परागत वन निवासियों को 75 वर्ष अथवा तीन पीढ़ी का उपभोग की जाने वाली भूमि पर काबिज होना तथा वर्तमान में भी काबिज होने पर उन्हें नियमानुसार वन अधिकार की मान्यता प्रदाय की जाएगी।

साक्ष्य
वन भूमि पर काबिज वन अधिकार की मान्यता प्राप्ति के लिए जो साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते है उनमें गजेटियर जनगणना, सर्वेक्षण और वंदोबश्त रिपोर्ट, मानचित्र, कार्ययोजनाएं, प्रबंध योजनाएं, लघु योजनाएं वन जांच रिपोर्ट अन्य वन अभिलेख, अधिकारों के अभिलेख, पट्टा या लीज चाहे कोई भी नाम से हो। भूमि पर काबिज व्यक्ति या समूह को उपभोग करने की प्रमाणीकरण एवं निवासी होने के लिए मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, गृहकर रसीदे, मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि शामिल है। इसके अलावा ग्राम के वयोवृद्वो के द्वारा काबिज होने की सहमति दिए जाने पर उन्हें भी नियमानुसार वन अधिकार की मान्यताएं प्रदान की जाएगी।

अन्त्योदय मेला आज

विदिशा एवं ग्यारसपुर जनपद पंचायत का संयुक्त अन्त्योदय मेला 26 फरवरी शुक्रवार को ग्यारसपुर तहसील के प्रागंण मंे आयोजित किया गया हैै। अन्त्योदय मेला प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा। प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह राजपूत अन्त्योदय मेला शुभांरभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। अध्यक्षता जिला पंचायत श्री तोरण सिंह दांगी करेंगे। विशिष्ट अतिथि विदिशा विधायक श्री कल्याण सिंह ठाकुर, बासौदा विधायक श्री निशंक कुमार जैन, विदिशा नगरपालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन, अध्यक्ष जनपद पंचायत ग्यारसपुर श्रीमती ममता कटारे, जनपद पंचायत विदिशा श्रीमती रमादेवी रंधीर सिंह ठाकुर शामिल है। 

गतिविधियां
ग्यारसपुर एसडीएम श्री मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि अन्त्योदय मेला आयोजन की गतिविधियों के संबंध में बताया है कि हितग्राहियों को योजना के लाभ का वितरण, कृषक शिविर, रोजगार मेला, जनकल्याण शिविर, विद्युत समस्या समाधान शिविर, नवीन आवेदन पंजीयन, निराकरण, वृहद स्वास्थ्य एवं निःशक्त कल्याण शिविर, शासन के विभिन्न विभागों में संचालित कार्यक्रमों की जानकारी, पशु चिकित्सा दवा वितरण शिविर के अलावा विभिन्न विभागों के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की नयनाभिराम प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 

सूचना शिविर
जिला जनसम्पर्क कार्यालय के द्वारा अन्त्योदय मेला परिसर में सूचना शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें शासकीय योजनाओं को एवं सिंहस्थ को रेखांकित करने वाली प्रदर्शनी लगाई जाएगी वही आगंतुकों को योजनाओं पर आधारित साहित्य का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

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