नयी दिल्ली, 21 अप्रैल, शराब कारोबारी विजय माल्या ने उच्चतम न्यायालय में आज हलफनामा दायर करते हुये कहा कि बैंकों को विदेशों में मौजूद उनकी संपत्तियों की जानकारी हासिल करने का अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने माल्या को 21 अप्रैल तक देश और विदेश में उनकी तथा उनके परिवार की कुल संपत्ति का ब्योरा देने के लिए कहा था। साथ ही यह भी कहा था कि वह बताएं कि अदालत में कब पेश होंगे। माल्या ने आज दायर किए हलफनामे में कहा कि प्रवासी भारतीय होने के कारण वह विदेश में अपनी संपत्ति का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है। उनके तीन बच्चे और पत्नी भी अमेरिकी नागरिक हैं तो उन्हें भी अपनी संपत्ति की जानकारी देने की जरुरत नहीं है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय से 26 जून को सील बंद लिफाफे में अपनी संपत्ति की जानकारी दायर करने की अनुमति मांगी है। दूसरी आेर एक स्थानीय अदालत ने जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की तरफ से माल्या के खिलाफ दायर चेक बाउंस मामले में उन्हें दोषी ठहराया है। हालांकि माल्या के अदालत में मौजूद न होने के कारण अभी सजा नहीं सुनाई गई। विभिन्न बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपये के कर्ज की अदायगी न करने को लेकर कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे राज्यसभा सांसद माल्या गत माह ही देश छोड़कर भाग गये थे।
शुक्रवार, 22 अप्रैल 2016
मेरी विदेशी संपत्ति की जानकारी मांगने का बैंकों को अधिकार नहीं: माल्या
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