इस्लामाबाद, 20 अप्रैल, पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पाकिस्तानी अखबार ‘द डॉन’ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस मजहर आलम खान मिनाखेल, जस्टिस सैयदा ताहिरा सफदर तथा जस्टिस मोहम्मद यावर अली की विशेष अदालत ने कल जनरल मुशर्रफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के महानिदेशक को जनरल मुशर्रफ की गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया गया है।
अदालत ने उन्हें जनरल मुशर्रफ की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के आदेश दिये हैं और ऐसा नहीं होने की स्थिति में इसके लिए की गयी कोशिश तथा सबूत के साथ 11 मई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने जनरल मुशर्रफ को व्यक्तिगत तौर पर पेशी से 14 हफ्ते तक छूट की अपील वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। जनरल मुशर्रफ का नाम बहिर्गमन नियंत्रण सूची (ईसीएल) से निकालने के सिंध हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह 18 मार्च को देश से बाहर चले गये थे। विशेष अदालत ने कल सुनवाई की तिथि बढ़ाते हुए फैसले को सुरक्षित रखा लेकिन शाम को अदालत के रजिस्ट्रार की ओर से नौ पन्ने के फैसले की घोषणा की गई। अदालत में सुनवाई के दौरान जनरल मुशर्रफ की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील अहमद रजा कसूरी तथा चौधरी फैसल हुसैन और विशेष सरकारी वकील मोहम्मद अकरम शेख मौजूद थे।

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