देहरादून, 23 अप्रैल, कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता के मसले पर नैनीताल उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ में आज सुनवाई के दौरान उनके वकील ने बहस के लिए 25 अप्रैल तक का वक्त देने की मांग की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। बागी विधायकों के अधिवक्ता ने आज न्यायालय से सोमवार को बहस करने का समय मांगा। साथ ही उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने का हवाला दिया। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि बागियों की याचिका को ही खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि बागी नहीं चाहते कि उच्च न्यायालय में सुनवाई हो इसलिए वे मामले को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के नौ बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के सदस्यता रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है। बागी विधायकों के अधिवक्ता ने सुनवाई सोमवार तक स्थगित करने की दलील दी लेकिन अध्यक्ष के अधिवक्ता ने इस पर असहमति जताई। इस पर अध्यक्ष के अधिवक्ता का पक्ष सुना जा रहा है, वहीं बागियों के अधिवक्ता सोमवार को अपना पक्ष रखेंगे।
रविवार, 24 अप्रैल 2016
बागी विधायक सोमवार को रखेंगे अपना पक्ष
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