सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (30 अप्रैल) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

शनिवार, 30 अप्रैल 2016

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (30 अप्रैल)

sehore map
समाधान ऑन लाइन 3 मई को

मुख्यमंत्री की समाधान ऑन लाइन 3 मई 2016 को सायं 4 बजे से आयोजित की जायेगी। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कांन्फ्रेस के माध्यम से विभागीय योजनाओं एवं विभिन्न स्तरों पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की जायेगी। 

मतदाता सूची पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। पुनरीक्षित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 12 जुलाई को होगा। प्रारंभिक प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के लिए कर्मचारियों का चयन एवं प्रशिक्षण 30 मई से एक जून तक होगा। प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे. आपत्ति प्राप्त करने का काम 17 जून को शुरू होगा। दावे. आपत्ति 4 जुलाई तक निपटाये जायेंगे। 

सूखा प्रभावित किसानों को 30 जून तक मिलेगा विवाह के लिए अनुदान

मयप्रदेश सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को अपनी बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह सहायता योजनान्तर्गत सहायता अनुदान देने की तिथि बढा दी है। इसे 23 जून तक बढाया गया है। साथ ही वर्ष 2015-16 के रबी फसलों के ओलावृटि से प्रभावित किसानों को भी बेटी के विवाह के लिए 25 हजार रूपए सहायता अनुदान राशि दी जाएगी। 

ड्रायविंग लायसेंस में आधार नंबर दर्ज होंगे

कानून व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा की दृटि से ड्राईविग लाईसेंस में आधार नबंर भी दर्ज किए जाएगे। फर्जी ड्राईविग लाईसेंस को चिन्हित कर पुनः निरस्त करने के अनुक्रम में डुप्लीकेशन अर्थात किसी भी व्यक्ति के एक से अधिक लाईसेंस जारी न हो इसके संबध में ऐच्छिक रूप से नवीन ड्राईविग लाईसेंस अथवा रिन्यूवल के आवेदन प्राप्त करते समय आवदेक से आधार कार्ड की स्वंय सत्यापित प्रति प्राप्त की जाएगी । इसी प्रकार समस्त हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल (एच.टी.व्ही.) के रिन्युवल (नवीनीकरण) आवेदक ड्रायविंग स्कूल का सट्रीफिकेट, एक नम्बर फार्म पर मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से संलग्न करें तथा जिन हेवी ट्रान्सपोर्ट चालकों का अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीयन नहीं हुआ वे आवेदक 15 मई तक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर पंजीयन करा लें। पंजीयन के लिये परिवार समग्र आई.डी., वोटर आई.डी. कार्ड, (इनमें से कोई एक) एक अंक सूची, पूर्व हेवी लायसेन्स की छायाप्रति, दो फोटो आवेदन के साथ संलग्न कर पंजीयन करा सकते हैं।  

कोई टिप्पणी नहीं: