आदित्य अपहरण-हत्याकांड के दोषियों को ताउम्र कैद - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 13 मई 2016

आदित्य अपहरण-हत्याकांड के दोषियों को ताउम्र कैद

पटना 12 मई, बिहार की राजधानी पटना के चर्चित आदित्य अपहरण एवं हत्याकांड के चार दोषियों को पटना की एक सत्र अदालत ने आज ताउम्र कैद की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण प्रसाद सिंह की अदालत ने यहां मामले में सुनवाई के बाद पांच मई 2016 को इस मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया था। दोषियों ने पटना जिले के पोठही और पुनपुन थाना निवासी सिंटू कुमार , सनोज कुमार ,रवि कुमार और ललन सिंह शामिल हैं। अदातल ने सभी दोषियों के खिलाफ दस -दस हजार रूपयों का जुर्माना भी किया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सभी दोषियों को उनकी बाकी बची जिंदगी जेल में गुजारनी होगी। 



गौरतलब है कि 24 अगस्त 2011 को पश्चिम चंपारण के बेतिया के कृषि पदाधिकारी शैलेश कुमार के इकलौते नाबालिग पुत्र आदित्य कुमार की दोषियों ने पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र से फिरौती के लिए अपहरण कर लिया था। दोषियों ने फिरौती के लिए मांगी गयी 75 लाख रूपयों की रकम नहीं देने पर आदित्य की गला घोंटकर हत्या कर दी थी तथा सबूत मिटाने के लिए शव को पुनपुन थाना क्षेत्र स्थित एक कुएं फेंक दिया था।

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