नयी दिल्ली, 04 मई, उच्चतम न्यायालय ने आज गुजरात सरकार को सिलिकोसिस बीमारी से मरने वाले 238 लोगों के परिजनों को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और फाली नारीमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने लोगों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन पीपुल्स राइट एंड सोशल रिसर्च सेंटर की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को सिलिकोसिस बीमारी से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा राशि देने संबंधी निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गुजरात सरकार को इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा तय किये गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। अदालत अब इस मामले में 11 मई को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को भी सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लोगों के उपचार और पुर्नवास के लिए नकर्देश दिया।
गुरुवार, 5 मई 2016
सिलिकोसिस पीड़ितों को मुआवजा दे गुजरात सरकार: उच्चतम न्यायालय
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