उत्तराखंड में बागी विधायकों पर 9 मई को फैसला - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 8 मई 2016

उत्तराखंड में बागी विधायकों पर 9 मई को फैसला

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देेहरादून, 07 मई, उत्तराखंड में कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देनी वालीयाचिका पर नैनीताल उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई पूरी कर ली और फैेसला 9 मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति यू सी ध्यानी ने याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों का पक्ष सुनने के बाद फैसला 9 मई तक के लिए सुरक्षित कर लिया। राज्य विधानसभा में 18 मई को वित्त विनियोग विधेयक पारित होने के दौरान 9 विधायकों द्वारा अपनी ही सरकार को गिराने और मुख्यमंत्री को हटाने के निए भाजपा से हाथ मिलाने पर कांग्रेस की सचेतक डा़ इंदिरा ह्दयेश ने उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष गोंविद सिह कुंजवाल को अर्जी दी थी । विधानसभा अध्यक्ष ने सुनवाई के बाद बागी विधायको को अयोग्य घोषित कर दिया था । 

निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत को उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर विधानसभा में 10 मई को बहुमत सिद्ध करना है । उच्चतम न्यायालय ने बागी विधायकों को शक्ति परीक्षण में भाग लेने की इजाजत नहीं दी है । फिलहाल सभी नौ विधायक निलंबित चल रहे हैं । उन्हें उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक राहत नहीं दी । कोर्ट ने स्पीकर के फेैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था । जबकि बागी विधायकों का कहना था कि विधानसभा अध्यक्ष ने पक्षपात पूर्ण निर्णय किया है और सुनवाई किये बिना एक तरफा फैसला सुनाया है जबकि श्री कुंजीवाल कहना था कि बागी विधायकों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हेाने के कारण ही उन्हें आयोग्य घोषित किया गया है । 

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