पटना 12 मई, बिहार में यात्री वाहनों,ऑटो रिक्शा,नगर बस सेवा और लंबी दूरी की बसों में आपत्तिजनक या अश्लील गीत बजाने पर चालकों-मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी ।
पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि वाहनों के अलावा पूजा और उत्सव के मौके पर भी अश्लील गीत बजाने पर भी विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी । इन मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 294/509 के तहत कार्रवाईकी जायेगी ।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें