निजी प्रतिष्ठानों के कामकाज के संबंध में विधेयक - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 29 जून 2016

निजी प्रतिष्ठानों के कामकाज के संबंध में विधेयक

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नयी दिल्ली, 29 जून, सरकार ने दुकानों तथा निजी क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठानों के संबंध में एक विधेयक तैयार किया है जिसमें इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए काम के घंटे तथा अन्य नियमों के साथ ही संस्थान के संचालन के संबंध में प्रावधान किये गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मॉडल शॉप तथा प्रतिष्ठान(रोजगार नियमावली तथा सेवा शर्त) विधेयक 2016 पर विचार किया गया। इस विधेयक को तैयार करके सरकार ने इस पर विभिन्न संगठनों तथा व्यक्तियों से राय मांगी थी और उसके बाद इसे तैयार किया है। अब इस विधेयक को राज्य सरकारों को भी भेजा जाएगा। विधेयक में दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नियम बनाए गए हैं। 

इन संस्थानों को उनकी सुविधा के अनुसार काम करने की छूट है। विधेयक के नियमों के अनुसार संस्थान कर्मचारी से सिर्फ नौ घंटे काम ले सकेंगे और उन्हें साप्ताहिक अवकाश देना पड़ेगा। विधेयक में महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति है लेकिन इस अनुमति के लिए कुछ शर्तें रखी गयी हैं। रात को उन्हीं संस्थानों में महिलाओं को काम करने की अनुमति होके लिए यह अनिवार्य होगा कि संस्थान में उनके लिए अलग से आराम कक्ष, शौचालय, सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त और यातायात जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हो। इसमें यह भी व्यवस्था की गयी है कि संस्थान में कर्मचारियों के लिए स्वच्छ पेयजल की सुविधा हो और राष्ट्रीय दिवसों के अलावा उन्हें पांच अन्य दिनों में वेतन के साथ अवकाश मिले। विधेयक के प्रावधान उन संस्थानों पर लागू होंगे जहां दस अथवा इससे अधिक कर्मचारी हैं।

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