नयी दिल्ली,05जुलाई, उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2011 में हुई रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने का आज आदेश दिया । मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह फैसला सुनाने के साथ ही दुर्घटना में स्थायी तौर पर अपंग हुए लोगाें को भी अनुग्रह राशि दिए जाने का आदेश दिया है। फरवरी 2011 में 14 युवकों समेत18 लोग हिमगिरि एक्सप्रेस की छत पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। इस दौरान एक ओवर ब्रिज से टकराकर उनकी मौत हो गई थी।
मंगलवार, 5 जुलाई 2016
रेल दुर्घटना : परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए की सहायता राशि
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