जयपुर 05जुलाई, राजस्थान में जोधपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय ने आज फिल्म अभिनेता सलामान खान को राहत प्रदान करते हुये उसके प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को नये सिरे से पुन: सुनवाई करने के आदेश दिये। सलमान खान के खिलाफ अवैद्य हथियार मामले में बचाव पक्ष की ओर से तत्कालीन जिला कलैक्टर रजत कुमार मिश्र को अदालत में पुन: जिरह हेतु बुलाने संबंधी प्रार्थना पत्र को दो मार्च 2016 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ सलमान की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया और उस पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
जिला सत्र न्यायाधीश भगवान दास अग्रवाल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए सलमान के आवेदन पर नये सिरे से पुन सुनवाई करने के आदेश दिये है। हालांकि निचली अदालत में अवैद्य हथियार मामले में सुनवाई पूर्ण हो चुकी है तथा न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में फिल्म “हम साथ साथ है” की शूटिंग के दौरान लूणी थाना क्षेत्र के कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों की शिकार में इस्तेमाल किया गया हथियार की लाईसेंस अवधि समाप्त होने के कारण वन विभाग ने सलमान के खिलाफ अवैद्य हथियार का अलग से मामला दर्ज कराया गया था।

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