श्रावस्ती 08 जुलाई, उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले की एक अदालत ने आज सूबे के खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हे 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। राज्यमंत्री पर अपने पैतृक गांव बेलहर कला में 2006 में एक महिला के घर में घुसकर मारपीट करने के साथ लूटपाट अौर बलवा करने का आरोप है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम)संजय कुमार गौड ने आज मेंहदावल के विधायक और मंत्री को जेल भेजने का आदेश दिया। जमानत न होने के कारण सीजेएम न्यायालय ने पिछले माह राज्यमंत्री के विरूद्व गैर जमानती वारंट जारी किया था। सूत्रो ने बताया कि बखिरा क्षेत्र के बेलहर गांव निवासिनी चांदमती के घर पर सन 2006 में मेंहदावल के विधायक पप्पू निषाद के खिलाफ मार पीट और जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उस समय बखिरा थाने में महिला ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज किये जाने की मांग की थी लेकिन मुकदमा दर्ज नही हुआ था तो पीडित महिला ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए 156(3) के तहत बखिरा थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया था।
शुक्रवार, 8 जुलाई 2016
लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गये जेल
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