नयी दिल्ली 31 अगस्त, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार का निलंबन आदेश वापस ले लिया है। सूत्रों ने आज कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के मामले में गत माह चार जुलाई को राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से निलंबन आदेश साझा करने का आदेश जारी किया क्योंकि राजेंद्र 48 घंटे से ज्यादा समय तक पुलिस हिरासत में थे। हालांकि श्री केजरीवाल ने छह जुलाई को अपने प्रधान सचिव को निलंबन करने का एक और आदेश जारी किया।
अखिल भारतीय सेवा विभाग ने कहा,“ अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अनुरोध) नियम 1969 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा चार जुलाई से प्रभावी आदेश के अनुसार राजेंद्र कुमार को निलंबन में समझा जाता है। इस आदेश के साथ दिल्ली में उपराज्यपाल की सहमति से दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या 397 वापस लिया जाता है।” इससे पहले मुख्यमंत्री द्वारा कुमार का निलंबन आदेश जारी करने के बाद गृह मंत्रालय ने कहा था कि दो निलंबन आदेश जारी होने पर एक के लिये या उसी कारण से सेवा नियम के तहत सक्षम प्रावधान नहीं है। दो निलंबन आदेश जारी होने के संदर्भ में कसूरवार अधिकारी द्वारा इसका किसी मुकदमें या निजी हित के लिये प्रयोग कर सकता है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने कहा था कि दिल्ली सरकार को सलाह दी जाती है कि राजेंद्र कुमार के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा जारी निलंबन आदेश वापस लिया जाये।
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