पटना 08 अगस्त, पटना उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बिहार के सासाराम (सुरक्षित) से सांसद छेदी पासवान को संसद सदस्यता के मामले में आज राहत देते हुए उन्हें उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए 20 दिन की मोहलत दी है लेकिन इस दौरान उन्हें संसद में मत देने का अधिकार नहीं होगा ।
न्यायमूर्ति के के मंडल ने श्री पासवान की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया । श्री पासवान ने याचिका में अनुरोध किया था कि उन्हें सदस्यता समाप्त किये जाने के मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए कम से कम 20 दिन का समय दिया जाय । उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई को पटना उच्च न्यायालय ने नामांकन पत्र दाखिल करने के समय दायर हलफनामा में अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को छुपाये जाने को आरोप में श्री पासवान के लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी । श्री पासवान वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार और तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को पराजीत कर सासाराम संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे ।

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