बीते दिनों इलाहाबाद के सादियाबाद में चलने वाले एमए कॉन्वेंट स्कूल में स्कूल मैनेजर द्वारा राष्ट्रगान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्कूल प्रबंधक के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मान के अपमान के खिलाफ बने कानून के साथ ही आईपीसी की कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही स्कूल को भी सीज कर दिया गया है।
400 बच्चों का भविष्य अंधकार में
स्कूल सीज हो जाने की वजह से वहां पढ़ रहे तकरीबन 400 बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। जानकारी के मुताबिक यह स्कूल करीबन एक दशक से ज्यादा वक्त से शहर के बीच बिना मान्यता के संचालित किया जा रहा था। इस घटना ने शिक्षा विभाग की संजीदगी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
बिना मान्यता स्कूल संचालित करने पर होगा अलग केस
स्कूल प्रबंधक जियाउल हक़ के खिलाफ बिना मान्यता के स्कूल चलाने का केस अलग से दर्ज किया गया है।
कोर्ट के आदेश का दिया था हवाला
इस तुगलकी फरमान के पीछे प्रबंधक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था। उनके मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत के किसी शब्द को बोलने से किसी को धार्मिक ठेस पहुंचती है तो उसे वो शब्द बोलने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है।
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