लैंगिक अपराधों के लिए प्रशिक्षण शिविर
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत बालक/बालिकाओं को अधिनियम के बारे मे जानकारी देने हेतु जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान (डाइट) मे प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमे जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी श्रीमती रंजिता पटेल, प्राचार्य डाइट श्रीमती रजनी मालवीय एवं डाइट के समस्त षिक्षकों के साथ प्रषिक्षार्थी षिक्षक उपस्थित रहें। पाॅक्सो एक्ट 2012 की जानकारी देने हेतु विभाग द्वारा जिले के समस्त शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों , स्टाफ को अधिनियम की जानकारी दी जा रही है। एवं विद्यालय के बच्चों को जागरूक किये जाने हेतु प्रषिक्षित किया जा रहा है। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्जवलन कर की गई। इसके पष्चात सभी प्रतिभागीयों को एक्ट संबंधी साहित्य आदि वितरित किये गये। जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी श्रीमती रंजिता पटेल ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे मे जानकारी देते हुए बताया की यह अधिनियम 0 से 18 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं को लैेंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। बालकों के शरीर के चार भाग (मुह, छाती, टांगो के बीच एवं पिछले हिस्से नितम्ब) पर केवल माता पिता ही छु सकते है एवं डाक्टर भी माता पिता के सामने ही छु सकता है। अन्य कोई छुता है तो वह असुरक्षित स्पर्ष होता है, इसका विरोध करें, अपने माता पिता को बताए। साथ ही चाईल्ड लाईन 1098, महिला हेल्प लाईन 1090, पुलिस डायल 100 आदि के बारे मे भी विस्तार से जानकारी दी। एवं लैंगिक अपराध के प्रकार, सजा व एक्ट के बारे मे विस्तृत जानकारी दी गई एवं पीडित को किस प्रकार से न्याय मिले व शासकीय इकाईया जैसे विषेष किषोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण समिति, किषोर न्याय बोर्ड, आदि किस प्रकार से पीडित की सहायता करेंगी आदि के बारे मे भी जानकारिया प्रदान की। कार्यक्रम मे उपस्थित प्रषिक्षणार्थी षिक्षकों द्वारा विषय से संबंधित प्रष्न भी पूछे गये जिनका निराकरण भी किया गया।
जिला पंचायत के समस्त सदस्यो को मिला कैशलेश लेनदेन का प्रशिक्षण, जिला पंचायत समान्य सभा की बैठक हुई आयोजित
जिला पंचायत सभा कक्ष मे सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया जिसमे समस्त सदस्यो को कैशलेश लेनदेन का प्रशिक्षण जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया गया। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओ एवं ग्रामवासियो को कैशलेश लेनदेन के बारे मे जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण के दौरान खण्ड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स तथा जनप्रतिनिधियो के लिए प्रशिक्षण कार्य शाला आयोजित की गई। जिला सूचना अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र श्री संजय जोशी, परियोजना अधिकारी मनरेगा, श्री अशोक शर्मा एवं भारतीय स्टेट बैक के प्रतिनिधियो ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली, नेट बैकिंग, यूनिफाइड पैमेन्ट सिस्टम, ई-बालेट, पीओएस, के माध्यम से कैशलेश लेनदेन का प्रशिक्षण दिया। 14वाॅ वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त राशि से अनुमत कार्यो को कराने के लिए सदस्यो से संबंधित निर्वाचित क्षेत्र मे विकास कार्यो के प्रस्ताव आमांत्रित किये गये। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमति उर्मिला मरेठा ने की उनके साथ उपाध्यक्ष श्री मोहन चेयरमेन एवं सदस्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डा. केदार सिंह तथा विभाग प्रमुख बैठक मे उपस्थित रहें।
जिला पंचायत के समस्त सदस्यों को मिला कैशलेश लेन-देन का प्रशिक्षण, समान्य सभा की बैठक संपन्न
जिला पंचायत सभा कक्ष मे सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें समस्त सदस्यो को कैशलेश लेन-देन का प्रशिक्षण जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया गया। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओ एवं ग्रामवासियो को कैशलेश लेनदेन के बारे मे जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण के दौरान खण्ड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स तथा जनप्रतिनिधियो के लिए प्रशिक्षण कार्य शाला आयोजित की गई। जिला सूचना अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र श्री संजय जोशी, परियोजना अधिकारी मनरेगा, श्री अशोक शर्मा एवं भारतीय स्टेट बैक के प्रतिनिधियों ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली, नेट बैकिंग, यूनिफाइड पैमेन्ट सिस्टम, ई-बालेट, पीओएस, के माध्यम से कैशलेश लेनदेन का प्रशिक्षण दिया। 14वाॅ वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त राशि से अनुमत कार्यो को कराने के लिए सदस्यों से संबंधित निर्वाचित क्षेत्र मे विकास कार्यो के प्रस्ताव आमांत्रित किये गये। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला मरेठा ने की तथा उनके साथ उपाध्यक्ष श्री मोहन चेयरमेन एवं सदस्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. केदार सिंह तथा विभाग प्रमुख बैठक मे उपस्थित थे।

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