मुंबई, 31 जनवरी, मालेगांव में 2008 में हुए बम विस्फोट मामले में आज उस वक्त एक नया मोड़ आया जब एनआईए ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि भोपाल में षड्यंत्र रचने के लिए हुई बैठक की कोई रिकॉर्डिंग या दस्तावेज मौजूद है, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। इस बैठक में मामले की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी कथित रूप से शामिल हुई थी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र एटीएस ने इस तरह की रिकॉर्डिग उपलब्ध होने का दावा किया था। पहले मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र एटीएस ने अपने आरोपत्र में कहा है कि ठाकुर ने दक्षिणपंथी समूह अभिनव भारत की ओर से भोपाल, इंदौर, फरीदाबाद, धरमकोट और उज्जैन में षड्यंत्र के लिए आयोजित विभिन्न बैठकों में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि उसने दावा किया है कि एक महत्वपूर्ण गवाह ने 11 अप्रैल, 2008 को भोपाल में बंद कमरे में आयोजित बैठक में ठाकुर को षड्यंत्र पर विचार करते सुना है। एटीएस ने दावा किया था कि यह पहली बैठक थी जिसमें ठाकुर शामिल हुई थी। ठाकुर की जमानत याचिका पर आज सुनवायी कर रही न्यायमूर्ति आरवी मोरे की खंडपीठ को विस्फोट पीड़ितों की ओर से पेश हुए वकील बीए देसाई ने बैठकों के संबंध में सूचना दी। जब अदालत ने एनआईए से पूछा कि क्या भोपाल बैठक की रिकॉडिंग का शब्दश: दस्तावेज मौजूद है, एजेंसी ने कहा उसे इसकी मौजूदगी की कोई जानकारी नहीं है।
मंगलवार, 31 जनवरी 2017
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साध्वी के षड्यंत्र संबंधी बैठकों में शामिल होने से जुड़ी रिकॉर्डिंग के मौजूदगी की जानकारी नहीं :एनआईए
साध्वी के षड्यंत्र संबंधी बैठकों में शामिल होने से जुड़ी रिकॉर्डिंग के मौजूदगी की जानकारी नहीं :एनआईए
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