सिएटल/ बोस्टन, 04 फरवरी, अमेरिका में सिएटल के जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सात बहुल मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध पर अस्थाई रोक लगा दी है। सिएटल के जज जेम्स रोबर्ट ने सरकारी वकीलों के उन दावों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि अमेरिकी राज्य ट्रंप के एक्जीक्यूटिव आदेश पर फैसला नहीं दे सकते। अदालत का यह आदेश ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ी चुनाैती बन गया है। वाशिंगटन के महाधिवक्ता ने कोर्ट के फैसले को स्वागत करते हुए कहा,“ देश में कानून का शासन के लिए यह बहुत अच्छा दिन है।” वहीं वाशिंगटन स्टेट के अटॉर्नी जनरल बॉब फर्गुसन ने कहा कि यह प्रतिबंध गैरकानूनी और असंवैधानिक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस आदेश का सम्मान करेगी। कई अमरीकी राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि ट्रंप का फैसला असंवैधानिक है। इसके अलावा कई फेडरल जजों ने वीजाधारकों को वापस भेजने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि प्रशासन अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है।
शनिवार, 4 फ़रवरी 2017
ट्रंप के आव्रजन आदेश पर अदालत की रोक
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