दिफू,11 अप्रैल, असम की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में किए गए ट्वीट को लेकर मानहानि मामले का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आज जमानती वारंट जारी किया। कर्बी आंगलांग जिले में दिफू के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट नाबा कुमार देका बरुआ ने कल श्री केजरीवाल के विरूद्ध वारंट जारी किया। अदालत ने आप नेता को आठ मई को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। कर्बी आंगलांग स्वायत्त जिला परिषद के कार्यकारी सदस्य सुरज रोंग्फार ने पिछले साल 26 दिसंबर को मजिस्ट्रेट की अदालत में मानहानि का मामला दर्ज किया था। अदालत ने श्री केजरीवाल के विरूद्ध सम्मन जारी करते हुए उन्हें 30 जनवरी को अदालत में पेश होने को कहा था। मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा,“मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन पर यह पता चलता है कि आरोपी अरविंद केजरीवाल गत 30 जनवरी को अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। अपने वकील के जरिये आवेदन देकर वह दो से अधिक की लंबी अवधि के लिए स्थगन का लाभ उठाते हुए व्यक्तिगत उपस्थिति से बचते रहे।” आप नेता केजरीवाल ने अपने वकील गुरप्रीत सिंह उप्पल के माध्यम से सात अप्रैल तक अदालत मेें पेशी से अलग रहने का समय मांगा था। श्री केजरीवाल ने कहा कि 23 अप्रैल को एमसीडी चुनावों और काम की प्रकृति के कारण उन्हें दिल्ली छोड़ना संभव नहीं होगा।
मंगलवार, 11 अप्रैल 2017
असम की अदालत से केजरीवाल के विरुद्ध वारंट जारी
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