गुजरात भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ मुंबई की अदालत ने किया गैर जमानती वारंट जारी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 11 अप्रैल 2017

गुजरात भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ मुंबई की अदालत ने किया गैर जमानती वारंट जारी

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अहमदाबाद, 11 अप्रैल, मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने गुजरात में सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा विधायक जीतू वाघाणी के खिलाफ चेक बाउंस होने के एक मामले मेें दोबारा गैर जमानती वारंट जारी किया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया है। पार्टी ने आज गैर जमानती वारंट की प्रति के साथ जारी बयान में कहा है कि श्री वाघाणी की भागीदारी वाली ईवा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 27 अगस्त 2010 को अदालत की ओर से करायी गयी नीलामी के तहत एक स्टील कंपनी की फैक्ट्री तथा जमीन करीब 10 करोड 84 लाख रूपये में खरीदी थी। बाद में इसे मुंबई की नोवेल्टी पॉवर इन्फ्राटेक कंपनी को खूब ऊंची कीमत में बेच दिया गया था। पेशगी के तौर पर कंपनी ने तीन करोड रूपये दिये थे। लंबी कानूनी पेंच के चलते बाद में यह सौदा रद्द हो गया था और नोवेल्टी को श्री वाघाणी की कंपनी ने पैसे लौटाने के लिए 24 लाख रूपये का पहला चेक जारी किया था जो बाउंस हो गया। इस मामले में मेट्रोपोलिटन अदालत बांद्रा ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत पूर्व में दो और तीन अप्रैल को श्री वाघाणी के खिलाफ वारंट जारी किया था पर उनके गृहनगर भावनगर में मौजूद नहीं रहने के कारण दोबारा अदालत ने राज्य के डीजीपी को संबोधित एक और गैर जमानती वारंट कल जारी किया जिसे आज डीजीपी कार्यालय में पहुंचाया गया। इसमें श्री वाघाणी की गिरफ्तारी के तीन संभावित स्थलों में पार्टी के प्रदेश कार्यालय श्रीकमल को भी बताया गया है।

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